फिट घोषित 169 नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा जांच होगी

मध्यप्रदेश में सीबीआई की जांच में सूटेबल (फिट) पाए गए 169 नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा जांच होगी। हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की याचिका पर ये आदेश दिया है। अदालत ने पूरी जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने को भी कहा है।

May 29, 2024 - 15:14
 5
फिट घोषित 169 नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा जांच होगी
169 nursing colleges declared fit will be re-examined

मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में चलेगी इन्क्वायरी, वीडियोग्राफी भी होगी; सीबीआई ने दी थी क्लीन चिट

मध्यप्रदेश में सीबीआई की जांच में सूटेबल (फिट) पाए गए 169 नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा जांच होगी। हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की याचिका पर ये आदेश दिया है। अदालत ने पूरी जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने को भी कहा है। याचिकाकर्ता ने ऐसे कॉलेजों की फिर से जांच कराने की मांग का आवेदन हाईकोर्ट में पेश किया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की स्पेशल बेंच ने इसे स्वीकार कर लिया। अदालत ने कहा कि दोबारा होने वाली जांच में संबंधित जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट भी सीबीआई के साथ मौजूद रहेंगे। इन सभी कॉलेजों के संचालक और प्रिंसिपल की उपस्थिति में जांच कराई जाएगी। मामले में अगली सुनवाई 30 मई को होगी। इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई की जांच टीम ने मध्यप्रदेश के 600 में से 308 नर्सिंग कॉलेजों की जांच रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट के अनुसार, 308 नर्सिंग कॉलेज में से 169 फिट और 66 अनफिट हैं। इनमें भोपाल के जीएमसी समेत 10 सरकारी हैं। वहीं, 73 कॉलेज मानक पूरे नहीं कर रहे हैं।
पुराने नियमों से पूरी की जाएगी मान्यता प्रक्रिया: याचिकाकर्ता एसोसिएशन के वकील विशाल बघेल ने बताया कि नर्सिंग काउंसिल ने सुनवाई के दौरान आवेदन पेश कर हाईकोर्ट से सत्र 2024-25 की मान्यता प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी। इस पर आपत्ति लेते हुए हमने कहा कि सरकार ने जो नए नियम बनाए हैं, वे आईएनसी के मानकों के हिसाब से नहीं है। इनके अनुसार मान्यता प्रक्रिया नहीं की जानी चाहिए। इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुराने नियमों से ही 2024-25 सत्र के लिए मान्यता प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
जांच में इन लोगों का उपस्थिति होना आवश्यक: इन सभी कॉलेजों के संचालक और प्रिंसिपल की उपस्थिति में जांच कराई जाएगी। इससे पूर्व हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई की जांच टीम ने प्रदेश के 600 में से 308 नर्सिंग कॉलेजों की जांच रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट के अनुसार, 308 नर्सिंग कॉलेज में से 169 फिट और 66 अनफिट हैं। इनमें भोपाल के जीएमसी समेत 10 सरकारी हैं। वहीं, 73 कालेज मानक पूरे नहीं कर रहे हैं।