Damoh हत्याकांड में छह साल बाद फैसला,पूर्व विधायक रामबाई के पति सहित 25 को उम्र कैद
मध्यप्रदेश के दमोह (Damoh) के बहुचर्चित कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में बसपा नेता और पूर्व विधायक रामबाई सिंह के पति, देवर, भाई सहित अन्य को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है।
माब लिविंग व हत्या के मामले में दमोह अपर सत्र न्यायालय (Additional Sessions Court) ने पूर्व विधायक रामबाई (Former MLA Ramabai) सिंह परिहार के पति देवर, भतीजे और वर्तमान जनपद पंचायत अध्यक्ष हटा सहित 25 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी किया गया तो वहीं एक अन्य आरोपी फरार है।
सहायक अभियोजक दिलीप सिंह ठाकुर ने बताया कि 15 मार्च 2019 को पटेरा रोड स्थित प्लांट में करीब दो वर्जन से अधिक लोगों ने कांग्रेस नेता देवेन्द्र चौरसिया व उनके बेटे सोमेश पर प्राणघातक हमले किए थे। इसमें देवेन्द्र की इलाज के दौरान जबलपुर में मौत हो गई थी।प्रकरण में आरोपी त्रिलोक सिंह अब भी फरार है।
कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की 15 मार्च 2019 को की हत्या हुई थी। इस मामले में मृतक के भाई महेश चौरसिया की रिपोर्ट पर हटा पुलिस ने 27 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसमें पथरिया (pathariya) विधानसभा से विधायक रही रामबाई सिंह परिहार के पति गोविंद सिंह परिहार, उनके देवर कौशलेंद्र सिंह परिहार सहित 27 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी।