जबलपुर के 5 प्राइवेट हॉस्पिटल ब्लैकलिस्ट
स्वास्थ्य विभाग में शहर की पांच निजी अस्पतालों का पंजीयन समाप्त कर दिया है। इन अस्पतालों में नए मरीजों की भर्ती पर भी रोक लगा दी है।
सीएमएचओ के निर्देश पर कार्रवाई, नए मरीजों की भर्ती पर रोक
स्वास्थ्य विभाग में शहर की पांच निजी अस्पतालों का पंजीयन समाप्त कर दिया है। इन अस्पतालों में नए मरीजों की भर्ती पर भी रोक लगा दी है। अस्पताल संचालक के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं होने और नवीन पंजीयन नहीं कराने के कारण इन अस्पतालों को ब्लैक लिस्ट करते हुए उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया है। सीएमएचओ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह पांच अस्पताल नए मरीजों को भारती नहीं करेंगे और पहले से भर्ती मरीजों को समुचित इलाज देने के बाद डिस्चार्ज करेंगे। पांचों अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया गया है की भर्ती मरीजों का समुचित उपचार पूर्ण कराकर उन्हें डिस्चार्ज करने की सूचना स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित करें और तो और एक अप्रैल से कोई भी नए मरीज भर्ती ना करें। मध्य प्रदेश रूजोपचार ग्रह तथा रुजोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम 1973 एवं नियम 1997की धारा 6(2) के अंतर्गत अलग कारणों से रजिस्ट्रेशन समाप्त करने की करवाई की गई।
इन पर इसलिए गिरी गाज-
आदित्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है, आकांक्षा हॉस्पिटल पंजीयन नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया, ग्रोवर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पंजीयन नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया गया, श्री रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है, स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल पंजीयन नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया गया, इसलिए यह कार्रवाई इन पर की गई। कार्रवाई के संबंध में जबलपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा ने बताया कि निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं कर पाने के कारण शहर के इन पांच अस्पतालों पर कार्रवाई करते हुए पंजीयन समाप्त कर दिया गया है।