धार्मिक भावना आहत करने वाला अब्दुल मजीद पर लगा एनएसए, पहुंचा जेल
पुलिस अधीक्षक जबलपुर के प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर ने सिरसा तले निवासी अब्दुल मजीद के खिलाफ एनएसए के तहत वारंट जारी किया।

जबलपुर। पुलिस अधीक्षक जबलपुर के प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर ने सिरसा तले निवासी अब्दुल मजीद के खिलाफ एनएसए के तहत वारंट जारी किया। जिस पर थाना हनुमानताल पुलिस ने आरोपी अब्दुल मजीद को विधिवत गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल जबलपुर पहुंचाया गया।
थाना प्रभारी हनुमानताल ने बताया कि अब्दुल मजीद पिता अब्दुल हफीज उम्र 36 वर्ष निवासी पुराना पुल सिरसातले थाना गोहलपुर के द्वारा वाट्सअप चैट में अमर्यादित टिप्पणी कर धार्मिक विश्वास का अपमान करते हुये लोगो की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई गयी जिससे लोगों मे अत्याधिक आक्रोश व्याप्त हो जाने से विवाद होने की सम्भावना प्रबल हो गयी थी, समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रित किया गया।
उल्लेखनीय है कि अब्दुल मजीद द्वारा पूर्व में भी वर्ष 2024 में धार्मिक विश्वास का अपमान करते हुये लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचायी गयी थी जिस पर थाना माढोताल में अब्दुल मजीद के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा आरोपी अब्दुल मजीद द्वारा किये गये कृत्य को गम्भीर प्रकृति का मानते हुये आरोपी अब्दुल मजीद के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।
आदेश के परिपालन में दिये गये निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर एवं नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर के मार्गदर्शन में अब्दुल मजीद के विरूद्ध एनएसए का प्रकरण तेैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिला दण्डाधिकारी जबलपुर द्वारा आरोपी अब्दुल मजीद के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के कृत्य को गम्भीरता से लेते हुये एनएसए के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर अब्दुल मजीद को जारी एनएसए के वारंट में गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराया गया।