कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए खरीदे गए उपकरण का हिसाब दें
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कालेज के कैंसर इंस्टीट्यूट में कमियों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राज्य शासन से जवाब मांग लिया है।

- हाईकोर्ट ने राज्य शासन से मांगा जवाब,
- अगली सुनवाई 14 फरवरी को
द त्रिकाल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कालेज के कैंसर इंस्टीट्यूट में कमियों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राज्य शासन से जवाब मांग लिया है। यह स्पष्ट करने कहा गया है कि केंद्र शासन द्वारा 2016 में जारी 84 करोड़ रुपये से अब तक कितने उपकरण खरीदे गए हैं। इसके लिए आगामी सुनवाई तिथि 14 फरवरी तक का समय दिया है।
जनहित याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी अधिवक्ता विकास महावर की ओर से अधिवक्ता रोहित सौहगौरा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि जनहित याचिकाकर्ता स्वयं कैंसर रोग की पीड़ा का अनुभव कर चुका है। इसीलिए वह कैंसर मरीजों को होने वाली असुविधा को लेकर बेहद चिंतित है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेडिकल कालेज, जबलपुर के कैंसर इंस्टीट्यूट में अनियमितताएं व्याप्त हैं। आलम यह है कि समुचित संसाधनों तक का लंबे समय से अभाव बना हुआ है। जिसका खामियाजा कैंसर मरीज भुगतने विवश होते हैं। पर्याप्त इलाज न मिल पाने से मरीजों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है।