इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली याचिका की खारिज

उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अज़ीर् खारिज कर दी है।

Aug 1, 2024 - 16:01
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली याचिका की खारिज
Allahabad High Court dismissed the petition of Muslim party objecting to Order 7 Rule 11

मथुरा का श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामला

उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अज़ीर् खारिज कर दी है। अब हिंदू पक्ष की याचिकाओं में कोर्ट में सुनवाई हो सकेगी। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की तरफ़ से दायर हिंदू पक्ष की याचिका पर उठाए पोषणीयता के सवाल को ख़ारिज कर दिया है। 
हाईकोर्ट के इस कदम से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने याचिकाओं की पोषणीयता को चुनौती दी थी। अदालत ने हिंदू पक्ष की सिविल वाद की पोषणीयता वाली याचिकाएं मंजूर कर ली हैं। श्रीकृष्ण भूमि केस मामले में अब ट्रायल चलेगा और आगे याचिकाओं की सुनवाई जारी रहेगी। ये फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया है।  

मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज-

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही मस्जिद की 7/11 में फाइल की गई एप्लिकेशन रिजेक्ट कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप है। सभी केस बाधित नहीं हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिए गए सर्वे के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है, उसके लिए हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा और स्टे हटाने की मांग करेंगे। 

क्या है हिंदू पक्ष की मांग-

हिंदू पक्ष की तरफ से दायर याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं का बताकर यहां पर पूजा का अधिकार देने की मांग की गई है। मुस्लिम पक्ष ने इसे खारिज किए जाने को लेकर दलील पेश की थी। मुस्लिम पक्ष ने इसके लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट, स्पेसिफिक पजेशन एक्ट का हवाला दिया था।  इस मामले पर 6 जून को सुनवाई हुई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

जानिए क्या है विवाद-

हिंदू पक्ष की तरफ से ये मुकदमे शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन का कब्जा देने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग को लेकर दायर किए गए हैं। यह विवाद मुगल सम्राट औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है, माना जाता है कि जिसका निर्माण भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर बने मंदिर को कथित तौर पर ध्वस्त करने के बाद किया गया।