mp news:रजिस्ट्री के नियमों में संशोधन,वीसी के जरिये होगी रजिस्ट्री

प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 9 अक्टूबर को संपदा -2.0 को लॉन्च करेंगे।देश में संपदा 1.0 लागू रजिस्ट्रीकरण होने के बाद व स्टाम्प अधिनियम संशोधित किए थे। वाणिज्यिक कर विभाग ने इसके रजिस्ट्री के नियमों में संशोधन कर लागू करने की प्रक्रिया तय कर दी है।

Oct 5, 2024 - 11:27
Oct 5, 2024 - 11:28
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mp news:रजिस्ट्री के नियमों में संशोधन,वीसी के जरिये होगी रजिस्ट्री
Amendment in registry rules in Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश में प्रॉपर्टी (property) की रजिस्ट्री कराते समय खरीदार और विक्रेता कोई दस्तावेज लगाने की जरूरत नहीं होगी। पहले खरीदार और विक्रेता को रजिस्ट्री के समय पहचान के लिए पहचान पत्र और जमीन के खसरे,नक्शे लगाना पड़ता था।लेकिन अब आधार या पैन नंबर बताने के साथ खसरा नंबर या प्रॉपर्टी का यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर बताने पर ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाएगी। इन सभी दस्तावेजों से रजिस्ट्रार संपदा-2.0 के जरिए ऑनलाइन पूरी जानकारी निकालेंगे और सत्यापित करेंगे। संपदा -2.0  के तहत विदेश में बैठा व्यक्ति भी प्रदेश में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा सकेगा। 9 अक्टूबर को मुख्यमंत्री (cm) डॉ. मोहन यादव संपदा-2.0 को लॉन्च करेंगे। फ़िलहाल गुना, रतलाम, डिंडोरी, हरदा जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह सुविधा है। मगर 9 अक्टूबर से पूरे प्रदेश को पूरे प्रदेश को यह सुविधा मिलने लगेगी। 

विदेश से वीडियो के जरिए रजिस्ट्री (registry )

संपदा -2.0 के नए नियमों में ई-साइन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा भी है। यदि कोई विदेश में है और प्रदेश में रजिस्ट्री (registry) कराना है तो वे संपदा-2.0 में विवरण भरकर ऑनलाइन स्लॉट बुक करेंगे। चुने विकल्प के आधार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की लिंक भेजी जाएगी। यह लिंक केवल स्लॉट में तय समय पर खुलेगी। इससे सभीपक्षकार और सब रजिस्ट्रार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। सब रजिस्ट्रार पूरी जानकारी लेकर आधार-पैन के आधार पर ई-केवाइसी (KYC) करेंगे और सर्वर से दस्तावेज निकालेंगे। वीसी में सभी पक्षकारों की सहमति लेकर आधार के जरिए ई-साइन कराएंगे और रजिस्ट्री होगी। उन्हें रजिस्ट्री की कॉपी ऑनलाइन मिल जाएगी।

कैसी है नई व्यवस्था

देश में संपदा 1.0 लागू रजिस्ट्रीकरण होने के बाद व स्टाम्प अधिनियम संशोधित किए थे। वाणिज्यिक कर विभाग ने अब इसके नियम संशोधित कर इन्हें लागू करने की प्रक्रिया तय कर दी है। नए नियमों में ऑनलाइन व्यक्ति व प्रॉपर्टी की पहचान होगी। क्रेता और विक्रेता की पहचान आधार और पैन नंबर से ई-केवायसी की व्यवस्था है। ये नंबर बताने पर पूरी डिटेल यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मिलेगी। बायोमेट्रिक रिकॉर्ड से सत्यापन होगा।