आसाराम बापू को मिली अंतरिम जमानत
दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम बापू जल्द जेल से बाहर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में दुष्कर्म मामले में आसाराम बापू को चिकित्सा आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी।

2013 में दुष्कर्म मामले में मिली आजीवन कारावास की सजा
दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के दुष्कर्म मामले में चिकित्सा कारणों से 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद आसाराम सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और अपने अनुयायियों से मिलने की अनुमति नहीं होगी।
स्वास्थ्य समस्याओं से है पीड़ित-
न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने आसाराम को रिहाई के बाद अपने अनुयायियों से मिलने से रोकते हुए यह निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 86 वर्षीय आसाराम हृदय रोग और उम्र संबंधी अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हैं, और उसकी रिहाई केवल चिकित्सा आधार पर ही की जाएगी।
दुष्कर्म मामले में पआरोपी-
आसाराम को 2013 में अपने जोधपुर आश्रम में 16 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म करने का दोषी ठहराया गया था। 2018 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले उसने कई बार स्वास्थ्य के आधार पर सजा निलंबित करने की याचिका दायर की थी, लेकिन याचिका को पहले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत ने 2023 में गांधीनगर अदालत द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की आसाराम की याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा था। आसाराम वर्तमान में बलात्कार के एक अन्य मामले में राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है। इससे पहले अगस्त में आसाराम को दिल संबंधी बीमारी का इलाज कराने के लिए जोधपुर की सेंट्रल जेल से बाहर लाया गया था। हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को आसाराम को पुलिस हिरासत में महाराष्ट्र के एक आयुर्वेदिक अस्पताल में सात दिनों तक इलाज कराने की अनुमति दी थी। साथ ही पैरोल देते समय हाईकोर्ट ने कुछ शर्तें रखी थीं, जिसमें यह भी शामिल था कि उसके साथ चार पुलिसकर्मी यात्रा करेंगे, उन्हें अपने साथ दो परिचारक रखने की भी अनुमति थी। उसे पुणे में एक निजी कॉटेज में रखा जाएगा और इलाज का पूरा खर्च और आने-जाने के साथ पुलिस व्यवस्था में होने वाला खर्च भी उसे ही वहन करना होगा।