एमपी की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के खिलाफ जमानती वारंट 

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक अवमानना के मामले में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के रजिस्ट्रार डॉ आईके मंसूरी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।

Sep 20, 2024 - 16:17
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एमपी की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के खिलाफ जमानती वारंट 
Bailable warrant against the registrar of MP's Barkatullah University

द त्रिकाल डेस्क, जबलपुर। 

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक अवमानना के मामले में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के रजिस्ट्रार डॉ आईके मंसूरी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल, नोटिस सर्व होने के बावजूद रजिस्ट्रार कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे थे। इसके तहत जस्टिस एके सिंह की एकलपीठ ने 3 अक्टूबर को रजिस्ट्रार की उपस्थिति के निर्देश दिए गए हैं।

भोपाल निवासी शांति राव की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय में पहले एलडीसी के पद पर पदस्थ थी। वर्ष 1989 में प्रमोशन के लिए वरिष्ठता सूची जारी की गई। कई अन्य को प्रमोशन दिया गया, लेकिन याचिकाकर्ता को एक अलग कैडर बनाकर उसमें शामिल कर दिया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। वर्ष 2016 में हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता को प्रमोशन सहित सभी अन्य लाभ दिए जाएं। आदेश का पालन नहीं होने पर 2017 में अवमानना याचिका दायर की गई। इसी मामले में हाईकोर्ट ने 2018 में पूर्व रजिस्ट्रार को अवमानना का दोषी करार दिया था। बाद में रजिस्ट्रार के पद पर आईके मंसूरी की नियुक्ति हुई। विगत 18 जुलाई को नोटिस सर्व होने के बावजूद वे उपस्थित नहीं हुए, इसलिए कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया।