नीट पीजी की काउंसलिंग से एनआरआई सीटें भरने पर रोक
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश के तहत नीट पीजी की काउंसलिंग के जरिए एनआरआई कोटे की सीटें भरने पर रोक लगा दी।

एमपी हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश किया जारी
द त्रिकाल डेस्क, जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश के तहत नीट पीजी की काउंसलिंग के जरिए एनआरआई कोटे की सीटें भरने पर रोक लगा दी। जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने मध्यप्रदेश में नीट पीजी काउंसिलिंग से जुड़े सीट मैट्रिक्स के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
भोपाल निवासी डॉ. ओजस यादव की ओर से अधिवक्ता आलोक वागरेचा ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि पीजी पाठ्यक्रमों की चुनिंदा ब्रांच में 15 प्रतिशत से अधिक सीटें एनआरआई कोटे में आवंटित करने को चुनौती दी गई है।
उन्होंने तर्क दिया कि नियम के तहत समस्त निजी महाविद्यालयों में एनआरआई कोटे से संबंधित 15 प्रतिशत सीटें सभी पाठ्यक्रमों में आरक्षित करने का प्रावधान है। लेकिन डीएमई द्वारा जारी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की एनआरआई कोटे की सीटों के चार्ट के अनुसार 15 फीसदी एनआरआई कोटे की सीटों को सभी 22 ब्रांच में समान रूप से लागू नहीं करते हुए चुनिंदा 8 ब्रांच में असमान रूप से लागू किया गया है। इस कारण कई पाठ्यक्रमों की 40 से 50 प्रतिशत सीटें एनआरआई कोटे में चली गयी हैं। इससे नॉन-एनआरआई प्रतिभावान छात्रों के साथ भेदभाव हुआ है।
शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जान्हवी पंडित ने दलील दी कि वर्तमान नियमों में समस्त सीटों के 15 प्रतिशत को एनआरआई कोटे में आरक्षित करने का प्रावधान है। उसी के अनुसार कार्यवाही हुई है, अरविन्दो कॉलेज की ओर भी सीट मेट्रिक्स को सही ठहराया गया।