सपा सांसद जियाउर्रहमान को तगड़ा झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ठुकराई एफआईआर रद्द करने की मांग
संभल में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बड़ा झटका लगा है।

संभल में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बड़ा झटका लगा है। सपा सांसद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग ठुकरा दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर रद्द नहीं होगी और पुलिस की जांच जारी रहेगी। हालांकि, फिलहाल हाईकोर्ट ने पुलिस को सांसद बर्क को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में सपा सांसद के मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एफआईआर रद्द करने की मांग को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन धाराओं में सांसद बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें 7 साल से कम की सजा होती है। इस मामले में पुलिस सांसद बर्क को नोटिस जारी करेगी। नोटिस जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। सांसद बर्क को पुलिस की जांच में सहयोग करना होगा। कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस के नोटिस देने पर बयान दर्ज करने के लिए सांसद बर्क नहीं आएंगे और पुलिस की जांच में सहयोग नहीं करेंगे तभी उनकी गिरफ्तारी होगी। इस मामले में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने आदेश पर अमल करने को कहा है।