कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत...इनकम टैक्स के डिमांड नोटिस पर चुनाव तक नहीं होगी कार्रवाई

सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स ने कोर्ट को भरोसा दिया की अभी चुनाव का समय चल रहा है। लिहाजा हम इन पैसों की रिकवरी को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा की मामले की सुनवाई जून महीने में की जाए। तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी।

Apr 1, 2024 - 15:32
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कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत...इनकम टैक्स के डिमांड नोटिस पर चुनाव तक नहीं होगी कार्रवाई
Big relief to Congress from Supreme Court...No action will be taken on income tax demand notice till elections

सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स ने कोर्ट को भरोसा दिया की अभी चुनाव का समय चल रहा है। लिहाजा हम इन पैसों की रिकवरी को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा की मामले की सुनवाई जून महीने में की जाए। तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी।

आयकर विभाग के नोटिस मामले में कांग्रेस को कुछ दिनों के लिए राहत मिल गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भरोसा दिया कि अभी लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, लिहाजा हम इन पैसों की रिकवरी को लेकर कोई करवाई नहीं करेंगे। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस मामले पर जस्टिस बी. वी. नागरत्ना की बेंच ने सुनवाई की। आयकर विभाग की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखीं। अब इस मामले की सुनवाई 24 जुलाई को होगी।
सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कहा, हमनें 1700 करोड़ का नोटिस भेजा है, लेकिन लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। हम फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इनकम टैक्स ने कोर्ट को भरोसा दिया कि अभी चुनाव का समय चल रहा है, लिहाजा हम इन पैसों की रिकवरी को लेकर कोई करवाई नहीं करेंगे। मामले की सुनवाई जून महीने में की जाए, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी।
 कोर्ट की सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता ने कहा, 2024 में 20 प्रतिशत भुगतान करने का विकल्प दिया गया। 135 करोड़ रुपये वसूले गए, बाद में 1700 करोड़ रुपये की डिमांड की गई, इसलिए मामला बाद में बढ़कर 1,700 करोड़ रुपये का हो गया। यह पूरा मामला चुनाव बाद तय हो सकता है। हम तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूछा- क्या आपने जो डिमांड की है, उसे स्थगित कर रहे है? सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया- नहीं हम बस ये कह रहे है की हम चुनाव तक कोई कार्रवाई नही करेंगे। मामले की सुनवाई जून के दूसरे हफ्ते में की जाए, मांग चाहे 1700 करोड़ है या 3500 करोड़, यहां इस केस में ये मामला लंबित नहीं हैं। हमारा बयान रिकॉर्ड किया जाए या नहीं कि हम चुनाव खत्म होने तक कांग्रेस के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे। वहीं, कांग्रेस के लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये 3500 करोड़ रुपये की मांग है। सब पर कार्रवाई ना हो। 

जानिए क्या है पूरा मामला-

कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग कि तरफ से नया नोटिस मिला, जिसके जरिये आकलन वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के लिए 1,745 करोड़ रुपये के कर की मांग की गई है। आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस से अब तक  कुल 3,567 करोड़ रुपये की मांग की जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक, ताजा नोटिस 2014-15 (663 करोड़ रुपये), 2015-16 (करीब 664 करोड़ रुपये) और 2016-17 (करीब 417 करोड़ रुपये) से संबंधित हैं। अधिकारियों ने राजनीतिक दलों को मिलने वाली कर छूट समाप्त कर दी है और पार्टी पर कर लगा दिया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा था कि उसे आयकर विभाग से नोटिस मिला है, जिसमें करीब 1,823 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया है। कर अधिकारियों ने पिछले वर्षों से संबंधित कर मांग के लिए पार्टी के खातों से 135 करोड़ रुपये पहले ही निकाल लिये हैं।