पार्षद कलीम के जाति प्रमाण पत्र की जांच कर रिपोर्ट पेश करें

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ निराकरण कर दिया कि जबलपुर एसपी जाति प्रमाण पत्र की जांच कर रिपोर्ट आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत करें।

Apr 10, 2025 - 15:35
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पार्षद कलीम के जाति प्रमाण पत्र की जांच कर रिपोर्ट पेश करें
Councillor should investigate Kaleem's caste certificate and submit a report

मंगन सिद्दीकी की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

जबलपुर। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ निराकरण कर दिया कि जबलपुर एसपी जाति प्रमाण पत्र की जांच कर रिपोर्ट आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत करें। इसके लिए 60 दिन की मोहलत दी गई है। मामला अधारताल अंतर्गत संजय गांधी वार्ड क्रमांक-41 के मौजूदा पार्षद मोहम्मद कलीम के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती से संबंधित था।

याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी मंगन सिद्दीकी की ओर से अधिवक्ता परिमल चतुर्वेदी, सुयश श्रीवास्तव, विशेष पाण्डेय व शारिक ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि जबलपुर एसपी को आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, भोपाल द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि आयुक्त ने एसपी को कुमारी माधुरी पाटिल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में पार्षद मोहम्मद कलीम के जाति प्रमाण पत्र की जांच करने तथा उसके पश्चात रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। एसपी ने उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया है तथा कोई जांच या अन्वेषण नहीं किया गया है। हाई कोर्ट ने मामले के उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करते हुए एसपी को निर्देश देते हुए याचिका का इस निर्देश के साथ पटाक्षेप कर दिया कि हाई कोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने से 60 दिनों की अवधि के भीतर एसपी अपनी जांच रिपोर्ट आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करें।

Matloob Ansari मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से ताल्लुक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से पत्रकारिता की डिग्री बीजेसी (बैचलर ऑफ जर्नलिज्म) के बाद स्थानीय दैनिक अखबारों के साथ करियर की शुरुआत की। कई रीजनल, लोकल न्यूज चैनलों के बाद जागरण ग्रुप के नईदुनिया जबलपुर पहुंचे। इसके बाद अग्निबाण जबलपुर में बतौर समाचार सम्पादक कार्य किया। वर्तमान में द त्रिकाल डिजीटल मीडिया में बतौर समाचार सम्पादक सेवाएं जारी हैं।