दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द किया बीजेपी के 7 विधायकों का निलंबन

Mar 6, 2024 - 15:35
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दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द किया बीजेपी के 7 विधायकों का निलंबन

दिल्ली विधानसभा से निलंबित भाजपा के 7 विधायकों का निलंबन दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है। सभी ने अपने निलंबन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। 15 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में उपराज्यपाल विनय सक्सेना के संबोधन के दौरान हुए उपद्रव को लेकर विधायकों को निलंबित कर दिया गया था। 27 फरवरी को हाईकोर्ट ने विधायकों की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
भाजपा के सात विधायक मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वाजपेई, जीतेंद्र महाजन और विजेंदर गुप्ता ने विधानसभा के शेष बजट सत्र के लिए अपने निलंबन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। विधायकों ने आरोप लगाया कि विपक्षी सदस्यों को चर्चा में भाग लेने से अक्षम करने के लिए दुर्भावनापूर्ण ढंग से योजना बनाई गई। विधायकों ने अपने निरंतर निलंबन के बारे में चिंता व्यक्त की और संभावित विवादास्पद माहौल का संकेत देने वाली हालिया राजनीतिक टिप्पणियों और संदेशों का विरोध किया। 19 फरवरी को विधायकों के वरिष्ठ वकील जयंत मेहता ने दलील दी कि निलंबन असंवैधानिक और नियमों के विपरीत है, जिससे कार्रवाई में भाग लेने का उनका अधिकार प्रभावित होता है।