एक्ट में प्रावधान फिर भी दिव्यांगों को प्रमोशन में आरक्षण क्यों नहीं, एमपी हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य शासन से पूछा है कि दिव्यांग शासकीय कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है।

Sep 13, 2024 - 15:34
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एक्ट में प्रावधान फिर भी दिव्यांगों को प्रमोशन में आरक्षण क्यों नहीं, एमपी हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा
Despite the provision in the Act, why is there no reservation in promotion for the disabled, MP High Court issued a notice and asked

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य शासन से पूछा है कि दिव्यांग शासकीय कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है। मामले पर अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। कोर्ट ने कहा िक मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य शासन अगली सुनवाई तक जवाब पेश करे, वरना जीएडी के अधिकारी को हाजिर होने के निर्देश दिए जाएँगे। दिव्यांग अधिकारी-कर्मचारी संघ जबलपुर की ओर से अधिवक्ता समदर्शी तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया िक विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम-2016 की धारा-36 में यह प्रावधान किया गया है िक सीधी भर्ती और प्रमोशन में भी दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई फैसलों में इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को उक्त अधिनियम के तहत अपने-अपने राज्यों में नियम बनाने कहा था। राजस्थान सरकार ने नियम बनाकर दिव्यांगों को प्रमोशन में भी आरक्षण का लाभ देना शुरू कर दिया। कोर्ट को बताया गया िक मध्यप्रदेश सरकार ने 2017 में नियम बनाए, लेकिन दिव्यांगों के िलए सीधी भर्ती में ही आरक्षण का प्रावधान रखा और प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया गया। संगठन ने इस संबंध में विभाग को अभ्यावेदन दिया था, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो याचिका दायर की गई।