धनतेरस से दीवाली की धूम शुरू, जानें...कहां-कहां पटाखों पर लगा प्रतिबंध
देशभर में हर कोई दिवाली का इंतजार करता है, खासतौर से बच्चो को। इस बार दिवाली 31 अक्टूबर को पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाएगी। घर सजाए गए हैं, पूजा-पाठ की तैयारियां चल रही हैं।
देशभर में हर कोई दिवाली का इंतजार करता है, खासतौर से बच्चो को। इस बार दिवाली 31 अक्टूबर को पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाएगी। घर सजाए गए हैं, पूजा-पाठ की तैयारियां चल रही हैं। बच्चो ने तो अभी से ही पटाखें फोड़ने शुरू भी कर दिए हैं।
प्रदुषण के चलते बैन-
देश की राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूप से पटाखों पर बैन लगा दिया है। वहीं, कई अन्य राज्यों ने दिवाली के दौरान पटाखों को लेकर कुछ हद तक बंदिशें लगाई हैं। पर्यावरण संबंधी चिंताओं को देखते हुए, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों में पटाखों को लेकर कई सख्त नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य इस उत्सव की अवधि के दौरान वायु गुणवत्ता में गिरावट को कम करना है।
दिल्ली ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध-
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने 1 जनवरी, 2025 तक पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जबकि दिल्ली आमतौर पर सर्दियों में अपनी गंभीर वायु गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। इसमें ऑनलाइन बिक्री भी शामिल है। हालांकि, शहर में केवल 'ग्रीन क्रैकर्स' की अनुमति है, जो कम हानिकारक हैं, वह भी दिवाली की रात 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक सिर्फ दो घंटों के लिए। गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर भी पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति इसलिए दी गई हैं, क्योंकि इनमें पटाखों में इस्तेमाल होने वाले बेरियम और लेड जैसे जहरीले रसायनों नहीं होते।
बिहार में भी कुछ शहरों में पटाखें बैन-
बिहार में पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर जैसे प्रमुख शहरों में सभी प्रकार के पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है - जिसमें ग्रीन क्रैकर्स भी शामिल हैं।
महाराष्ट्र ने पटाखे, Sky Lantern पर भी बैन-
महाराष्ट्र ने पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और केवल ग्रीन क्रैकर्स की ही अनुमति दी गई है। जो नॉर्मल पटाखों की तुलना में लगभग 30% कम प्रदूषण पैदा करते हैं। इसके अलावा, मुंबई पुलिस ने 23 अक्टूबर से 24 नवंबर तक Sky Lantern के उपयोग और बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
कर्नाटक ने केवल ग्रीन क्रैकर्स को अनुमति-
कर्नाटक सरकार ने दिवाली के मौके पर केवल ग्रीन क्रैकर्स को अनुमति दी है और पटाखे जलाने के लिए रात 8 बजे से 10 बजे तक के दो घंटे का समय निर्धारित किया है। हालांकि इसे लेकर अभी कोई औपचारिक प्रतिबंध जारी नहीं किया गया है।
पंजाब और हरियाणा सरकार भी सख्त
इस दिवाली, पंजाब और हरियाणा सरकारों ने भी पटाखों के इस्तेमाल को लेकर सख्त रुख अपनाया है। इन सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट और NGT के निर्देशों का पालन करते हुए दिवाली, गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या जैसे प्रमुख त्योहारों पर पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। हरियाणा, खासकर गुरुग्राम में, पटाखों पर सख्त नियम लागू किए गए हैं, जो दिल्ली के समान हैं। हालांकि, दिवाली और गुरु पर्व के दौरान कुछ घंटे ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति दी गई है।
तमिलनाडु में अनोखी पहल
तमिलनाडु ने दिवाली के मद्देनजर वायु प्रदूषण से बचने के लिए एक अनोखा तरीका खोज निकाला है। जिसमें दिवाली के दिन पटाखों के लिए सुबह 6 बजे से सुबह 7 बजे तक और शाम 7 बजे से रात 8 बजे तक का टाइम स्लॉट निर्धारित किया गया है। तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (TNPCB) ने भी प्रदूषण और शोर के स्तर को कम करने के लिए जिम्मेदार पटाखों के उपयोग के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। जिसका पालन करना अनिवार्य है।
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