अगली सुनवाई तक निजी स्कूलों पर कोई कार्रवाई न करें

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने फीस वृद्धि और पाठ्यपुस्तक घोटाले में बनाए गए आरोपियों के खिलाफ जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

Oct 26, 2024 - 16:54
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अगली सुनवाई तक निजी स्कूलों पर कोई कार्रवाई न करें
Do not take any action against private schools till the next hearing

हाईकोर्ट ने स्कूल संचालकों की अपील पर दी राहत, डिवीजन बेंच ने प्रशासन को दिए निर्देश

द त्रिकाल डेस्क, जबलपुर। 

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने फीस वृद्धि और पाठ्यपुस्तक घोटाले में बनाए गए आरोपियों के खिलाफ जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने कहा कि अगली सुनवाई तक प्रशासन निजी स्कूलों के संचालकों और अन्य स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करे। हाईकोर्ट ने स्कूल संचालकों व उनके स्टाफ को कहा कि वे जिला समिति को जांच में पूरा सहयोग करें और मांगे गए दस्तावेज समिति के समक्ष पेश करें। 

एकलपीठ से याचिका निरस्त होने के बाद स्टेमफील्ड इंटरनेशनल, रॉयल सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, लिटिल किंगडम, स्मॉल वंडर्स, नचिकेता हायर सेकेण्डरी स्कूल व अन्य स्कूल संचालकों की ओर से डिवीजन बेंच के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि चूंकि अब छुट्टियां हैं, इसलिए प्रशासन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकता है और उन्हें गिरफ्तार भी कर सकता है। इसलिए यह अपील पेश की गई। गौरतलब है कि अभिभावकों की शिकायत पर जिला प्रशासन समिति ने स्कूल फीस, पाठ्यपुस्तक व अन्य अनियमितताओं को लेकर उक्त स्कूल प्रबंधकों व स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। बाद में कुछ लोगों को जमानत मिल गई।

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Matloob Ansari मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से ताल्लुक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से पत्रकारिता की डिग्री बीजेसी (बैचलर ऑफ जर्नलिज्म) के बाद स्थानीय दैनिक अखबारों के साथ करियर की शुरुआत की। कई रीजनल, लोकल न्यूज चैनलों के बाद जागरण ग्रुप के नईदुनिया जबलपुर पहुंचे। इसके बाद अग्निबाण जबलपुर में बतौर समाचार सम्पादक कार्य किया। वर्तमान में द त्रिकाल डिजीटल मीडिया में बतौर समाचार सम्पादक सेवाएं जारी हैं।