ईडब्ल्यूएस को यूपीएससी में आयु सीमा की छूट नहीं, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला 

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यूपीएससी में EWS अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे EWS को एससी, एसटी और ओबीसी की तरह आयु सीमा में छूट दी जा सके। इस फैसले में हाई कोर्ट ने संबंधित 17 याचिकाओं को निरस्त कर दिया।

Mar 18, 2025 - 15:19
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ईडब्ल्यूएस को यूपीएससी में आयु सीमा की छूट नहीं, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला 
EWS will not get age relaxation in UPSC High Court gives big decision

 

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यूपीएससी में EWS अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे EWS को एससी, एसटी और ओबीसी की तरह आयु सीमा में छूट दी जा सके। इस फैसले में हाई कोर्ट ने संबंधित 17 याचिकाओं को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने पहले इस मामले में 44 पन्नों का फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब जारी किया गया है।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्टेट ओबीसी उम्मीदवारों की UPSC में 9 अटेम्प्ट की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि स्टेट ओबीसी उम्मीदवारों को सेंट्रल ओबीसी की तरह छूट देना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि दोनों के पिछड़ेपन में अंतर है।

UPSC की आयु सीमा और अटेम्प्ट के नियम:

सामान्य वर्ग: आयु सीमा 32 वर्ष, अधिकतम 6 अटेम्प्ट।

SC/ST वर्ग: आयु सीमा 37 वर्ष, अटेम्प्ट की कोई सीमा नहीं।
OBC वर्ग:

नॉन-क्रीमी लेयर: आयु सीमा 35 वर्ष, अधिकतम 9 अटेम्प्ट।

क्रीमी लेयर: आयु सीमा 32 वर्ष, अधिकतम 6 अटेम्प्ट (सामान्य वर्ग के समान)।

दिव्यांग उम्मीदवार:


जनरल कैटेगरी: आयु सीमा 42 वर्ष, 9 अटेम्प्ट।
OBC कैटेगरी: आयु सीमा 45 वर्ष, 9 अटेम्प्ट।
SC/ST कैटेगरी: आयु सीमा 47 वर्ष, अटेम्प्ट की कोई सीमा नहीं।
Ex-Servicemen:
जनरल: 37 वर्ष
OBC: 40 वर्ष
SC/ST: 42 वर्ष