रीवा: आठ आरोपियों को मिली उम्र कैद, पति के सामने पत्नी के साथ किया था सामूहिक दुष्कर्म 

मध्य प्रदेश के रीवा जिले में अदालत ने अक्टूबर 2024 में एक नवविवाहित दंपती के साथ हुई गंभीर घटना पर बड़ा फैसला सुनाया है।

Apr 4, 2025 - 13:48
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रीवा: आठ आरोपियों को मिली उम्र कैद, पति के सामने पत्नी के साथ किया था सामूहिक दुष्कर्म 
Eight accused get life imprisonment gang raped wife in front of husband


मध्य प्रदेश के रीवा जिले में अदालत ने अक्टूबर 2024 में एक नवविवाहित दंपती के साथ हुई गंभीर घटना पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में शामिल आठ आरोपियों को अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा, प्रत्येक दोषी पर ₹2 लाख 30 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। इस दिल दहला देने वाली घटना ने समाज में कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पद्मा जाघव ने बुधवार को आठ आरोपियों – रामकिशन, गरुड़ कोरी, राकेश गुप्ता, सुशील कोरी, रजनीश कोरी, दीपक कोरी, राजेंद्र कोरी और लवकुश कोरी – को दोषी करार दिया। न्यायालय ने इन सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए लोक अभियोजक विकास द्विवेदी ने पीटीआई को बताया कि सभी दोषियों को जेल में जीवनभर रहना होगा।

पति के सामने किया गया घिनौना कृत्य

अदालत ने मामले से संबंधित सभी साक्ष्यों और गवाहों की गवाही को गंभीरता से परखा। इसके आधार पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि सभी आठ दोषियों को शेष जीवन जेल में ही बिताना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपियों ने नवविवाहित दंपती का अपहरण किया था, और उनमें से छह ने महिला के पति की आंखों के सामने उसके साथ अमानवीय कृत्य किया।

अपहरण कर दिया अंजाम

घटना 21 अक्टूबर 2024 को गुढ़ थाना क्षेत्र में हुई थी। अभियोजन के अनुसार, सभी आरोपी शराब के नशे में थे और उन्होंने बारी-बारी से महिला के साथ दुष्कर्म किया। यह वारदात उस समय हुई जब दंपती पहाड़ी पर स्थित एक मंदिर से करीब 20 किलोमीटर दूर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने उन्हें अगवा कर लिया और घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए।

कॉलेज के छात्र थे आरोपी

आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया, जिनमें धारा 70 भी शामिल है। जांच में सामने आया कि छह लोगों ने मुख्य वारदात को अंजाम दिया, जबकि दो अन्य ने उन्हें सहयोग प्रदान किया। पुलिस के अनुसार, घटना के समय पीड़ित युवक और युवती दोनों की उम्र 19 से 20 वर्ष के बीच थी और वे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे।