पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को मिली जमानत, धान खरीदी केंद्र के प्रभारी से मारपीट के आरोप का मामला
विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट विश्वेश्वरी मिश्रा ने मध्य प्रदेश के बालाघाट के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे का जमानत आवेदन स्वीकार कर लिया है।

द त्रिकाल डेस्क, जबलपुर। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट विश्वेश्वरी मिश्रा ने मध्य प्रदेश के बालाघाट के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे का जमानत आवेदन स्वीकार कर लिया है। मामला धान खरीदी केंद्र के प्रभारी से मारपीट के आरोप से संबंधित है।
अभियोजन के अनुसार 27 दिसंबर को लालबर्रा तहसील के धान खरीदी केंद्र धपेरा मोहगांव में धान खरीदी केंद्र प्रभारी और कंप्यूटर आपरेटर से मारपीट करते हुए खरीदी कार्य में व्यवधान डाला गया था। घटना के संबंध में लालबर्रा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने पूर्व सांसद मुंजारे सहित चार अन्य के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी पंजीबद्ध की थी। मारपीट पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हुआ था।
बालाघाट पुलिस ने पूर्व सांसद मुंजारे को गिरफ्तार करने के बाद 30 दिसंबर को जबलपुर स्थित एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट के समक्ष पेश किया था। विशेष कोर्ट ने उनके जमानत आवेदन को निरस्त करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश सुना दिया था। जिसके बाद यह दूसरा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें कहा गया कि धान खरीदी केंद्र प्रभारी और कंप्यूटर आपरेटर शासकीय कर्मचारी नहीं है। उन्हें सिर्फ धान खरीदी के लिए अस्थाई रूप से रखा गया था। इसलिए उनके विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा डालने का अपराध नहीं बनता।