सीलिंग की जमीन बेच कर हड़पे चार लाख
मध्य प्रदेश के जबलपुर में जमीन की जालसाजी के मामले थम नहीं रहे हैं। जमीन की खरीद-फरोख्त की आड़ में सीधे-साधे लोगों से रकम ऐंठने का सिलसिला जारी है।

- 11 सालों से पीड़ित को नहीं मिला पैसा वापस,
- एसपी को शिकायत कर फिर लगाई गुहार
द त्रिकाल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जमीन की जालसाजी के मामले थम नहीं रहे हैं। जमीन की खरीद-फरोख्त की आड़ में सीधे-साधे लोगों से रकम ऐंठने का सिलसिला जारी है। कुछ ऐसा ही मामला है। 2013 में पीड़ित को सीलिंग की जमीन दिखाकर 4 लाख रुपए लिए और उसके बाद न जमीन मिली और न ही पैसा वापस मिला। बीते 11 सालों से पीड़ित को कई बार सिर्फ आश्वासन ही मिला।
एसपी कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान दी गई शिकायत के अनुसार, किलकारी गार्डन ठक्करग्राम में रहने वाले मुख्तार अंसारी ने अंसार नगर चोपड़ा निवासी मोहम्मद तैय्यूब मुन्ना से 2013 में 1650 जमीन का सौदा किया था। 14 अप्रैल 2013 को तीन गवाहों के समक्ष मौजा खजरी नं.बं. 569, पटवारी हल्का नं. 24, रा.नि.मं. महाराजपुर विकासखण्ड पनागर तहसील पनागर जिला जबलपुर स्थित खसरा नं. 42/4 रकवा 0.180 हे. भूमि से प्लाट नम्बर 18 जिसका रकवा 1650 वर्गफुट है, का सौदा 350 वर्गफुट के हिसाब से किया गया था। जिसकी कुल रकम 5,77,500 रूपये तय र क्रेता मुख्तार अहमद द्वारा 14 अप्रैल 2013 को 4,00,000/- चार लाख रूपये गवाहों के समक्ष मोहम्मद तैय्यूब को दिया गया था।
बाकी शेष राशि 1,77,500 रूपये तीन माह के अंदर चुकाने का इकरार हुआ। परन्तु उक्त जमीन शासन द्वारा अवैध घोषित होने के कारण मोहम्मद तैय्यूब ने तीन दिन बाद मुखतार अहमद को दो चेक 1,25,000 और 1,25,000 रूपये वापस किया परन्तु उसके खाते में पैसा नहीं होने से चैक वापस बैंक द्वारा कर दिया गया। उसके बाद पीड़ित समय देता रहा और पैसा वापस नहीं किया। जिसकी शिकायत 28 दिसम्बर 2021 को की गई थी। उस पर कार्यवाही होने लगी तो उसने चार पंचों के बीच समझौता किया कि 2-3 माह के अन्दर पैसा वापस करेंगे और 25 जुलाई 2022 को दुबारा चैक पंचों के बीच 1,50,000 रूपये का दिया और बाकी राशि 2,50,000/- रूपये एक माह के अंदर देने को इकरार किया। उक्त चेक भारतीय स्टेट बैंक में लगाया तो 27 जुलाई 2022 को चेक बाउंस हो गया। उसके बाद से आज तक पीड़ित परेशान है।