मंडी कब्रिस्तान में निर्माणाधीन पानी टंकी के लिए ट्रिब्यूनल जाएं
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी मदार टेकरी स्थित कब्रिस्तान में निर्माणाधीन पानी की टंकी के विरोध में लगी याचिका का निराकरण कर याचिकाकर्ताओं को ट्रिब्यूनल में केस दायर करने के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी की याचिका का निराकरण कर दिए आदेश
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी मदार टेकरी स्थित कब्रिस्तान में निर्माणाधीन पानी की टंकी के विरोध में लगी याचिका का निराकरण कर याचिकाकर्ताओं को ट्रिब्यूनल में केस दायर करने के आदेश दिए हैं।
मंडी मदार टेकरी कब्रिस्तान की इंतजामिया कमेटी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट न्यायाधीश विशाल धगट ने विगत 6 नवंबर को ट्रिब्यूनल जाने का आदेश पारित किया। मंडी मदार टेकरी कब्रिस्तान की इंतजामिया कमेटी की ओर से दायर याचिका में राज्य सरकार, निगम प्रशासन, मप्र वक्फ बोर्ड के साथ अन्य को पक्षकार बनाया गया। सुनवाई के दौरान उभय पक्षों के अधिवक्ता अंशुमान स्वामी, समरेश कटारे और मुकेश अग्रवाल ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं की शिकायत वक्फ बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव से उत्पन्न हुई है, जिसमें नगर निगम को भूमि पर ओवरहेड वाटर टैंक बनाने की अनुमति दी गई है। चूंकि कार्रवाई का कारण बोर्ड के आदेश, संकल्प से उत्पन्न होता है, इसलिए याचिकाकर्ता के पास वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 83(2) के तहत वैकल्पिक उपाय है। जिसपर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिए कि कानून के अनुसार न्यायाधिकरण में जाने की स्वतंत्रता दी जाती है। याचिकाकर्ताओं की ओर से तकमील नासिर ने पक्ष रखा।
क्या है मामला-
मौलाना आजाद वार्ड के पार्षद अख्तर अंसारी के अथक प्रयासों से मंडी मदार टेकरी स्थित वक्फ कब्रिस्तान के खसरा नम्बर 333 और खसरा नम्बर 334, मौजा-गोहलपुर, बंदोबस्त 601, पटवारी हल्का 24/2, ग्राम गोहलपुर में तकरीबन 900 किलोलीटर के ओवरहेड पानी की टंकी के निर्माण जारी है। जिसके लिए मप्र वक्फ बोर्ड से भी विधिवत अनुमति ली गई। अनुमति के बाद ही टंकी निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। लेकिन कब्रिस्तान की इंतजामिया कमेटी ने टंकी निर्माण के विरोध में याचिका दायर की।