जमीन का फर्जीवाड़ा कर सरकार को लगाई 2.50 करोड़ को चपत, जेडीए सीईओ समेत 6 पर ईओडब्ल्यू ने दर्ज की एफआईआर
साजिश रच सांठगांठ कर बेशकीमती संपत्ति को स्वयं के नाम पर नामांतरित कर शासन को लगभग ढ़ाई करोड़ की आर्थिक क्षति सहित 25 लाख की स्टाम्प ड्यूटी की हानि पहुंचाने के मामले में ईओडब्ल्यू जबलपुर ने विभिन्न धाराओं के तहत जेडीए सीईओ समेत छह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।
द त्रिकाल डेस्क, जबलपुर।
जानकारी के मुताबिक गढ़ा गौतमजी की मढ़िया निवासी अशोक प्यासी ने जेडीए सीईओ, भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व अधिकारी व अन्य के खिलाफ ईओडब्ल्यू एसपी में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में राजस्व अधिकारियों से सांठ-गांठ कर योजना क्रमांक 6 एवं 41 में अधिगृहीत भूमि के न्यासी होते हुये शासन को लगभग ढ़ाई करोड़ की आर्थिक क्षति सहित 25 लाख की स्टाम्प ड्यूटी की हानि पहुंचाने के आरोप लगाये गये हैं। ईओडब्ल्यू ने जांच के दौरान जेडीए कार्यालय को पत्र लिख कर आरोपों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। सीईओ दीपक वैद्य के हस्ताक्षर से प्राप्त हुई जानकारी का अध्ययन किया गया जिसमें गलत तथ्य पाए गए। जेडीए सीईओ दीपक वैद्य ने जांच में जानबूझकर गलत जानकारी दी गई।
जांच में मिलीभगत का खुलासा
जांच में फर्जी तरीके से सांठगांठ कर विक्रय कर दिये जाने के संबंध में आरोप सही पाए गए। जांच मेें पाया गया कि आरोरी विद्याबाई प्यासी पति स्व. ब्रम्हदत्त प्यासी निवासी मानस पवन स्कूल के पास, गढ़ा, एवं अन्य द्वारा फर्जी दस्तावेजों से बिना जेडीए की अनुमति के आपराधिक षडय़ंत्र रचक धोखाधड़ी एवं सांठगांठ कर भूमि मौजा कछपुरा न्यास में निहित हुई है।
आरोपियों को बचाने छिपाए तथ्य
जांच में ये भी पाया गया कि कूटरचित दस्तावेज तैयार कर शासकीय संपत्ति को स्वयं के नाम पर नामांतरित करना पाया गया। वहीं सीईओ जेडीए द्वारा साक्ष्य छुपाने के साथ आरोपियों को बचाने के लिए पद का दुरुपयोग कर शासन को हानि पहुंचाना भी पाया गया।
इन पर एफआईआर
ईओडब्ल्यू ने विद्याबाई प्यासी पति स्व. ब्रम्हदत्त प्यासी एवं उसके पुत्र हरीश प्यासी, सौरभ प्यासी, प्रवीण प्यासी, आशीष प्यासी सभी निवासी गढ़ा के साथ जेडीए सीईओ के खिलाफ धारा धोखाधाड़ी समेत अन्य धाराओं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संशोधित 2018 के तहत अपराध दर्ज किया गया।