सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई समदड़िया मॉल मामले की सुनवाई, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को SC में दी गई थी चुनौती
जबलपुर के बहुचर्चित समदड़िया मॉल मामले में अब देश के सर्वोच्च अदालत में सुनवाई शुरू हुई है।

जबलपुर के बहुचर्चित समदड़िया मॉल मामले में अब देश के सर्वोच्च अदालत में सुनवाई शुरू हुई है। दरअसल एक अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से समदड़िया मॉल प्रबंधन को झटका लगा था जिसके बाद एमपी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान समदड़िया मॉल प्रबंधन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और उनके सहयोगी हाजिर हुए।
अवैध निर्माण और किराया वसूलने को दी गई थी चुनौती -
दरअसल जबलपुर के रहने वाले सुशील मिश्रा ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस पूरे मामले में समदड़िया मॉल के निर्माण पर सवाल उठाए थे, उनका आरोप था कि मॉल का निर्माण स्वीकृति के विपरीत किया गया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक अनुमति G+4 की ली गई थी लेकिन निर्माण G+7 तक कर लिया गया इसके अलावा बिल्डर को जमीन प्रमोटर स्कीम के तहत आवंटित की गई थी लेकिन वह खुद मालिक बन बैठे और दुकानदारों से किराया वसूलने लगे। याचिका में दुकान के आवंटन के बदले प्राप्त किराए की राशि और लीज रेंट को जबलपुर विकास प्राधिकरण में जमा करने की मांग की गई थी। इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले सुशील मिश्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नरिंदरपाल सिंह रूपराह और सचिन मिश्रा पैरवी कर रहे हैं। आज की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रकरण की अगली तारीख 6 मई 2025 निर्धारित की है।