जबलपुर 3 साल बाद भी लागू नहीं हुआ मास्टर प्लान,हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
हाई कोर्ट ने तीन वर्ष बाद भी जबलपुर का नया मास्टर प्लान लागू नहीं किए जाने के रवैये को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने राज्य शासन सहित अन्य से जवाब-तलब किया है। कोर्ट ने लंबित मास्टर प्लान की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए है।
द त्रिकाल,डेस्क न्यूज । मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP Highcourt Jabalpur)के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा(Sanjiv Sachdeva) व न्यायाधीश विनय सराफ की युगलपीठ ने तीन वर्ष बाद भी जबलपुर का नया मास्टर प्लान लागू नहीं किए जाने के रवैये को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने राज्य शासन सहित अन्य से जवाब-तलब किया है। कोर्ट ने लंबित मास्टर प्लान की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए है। अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद नियत की गई है।
जनहित याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्ग दर्शक मंच, जबलपुर के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे व रजत भार्गव की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में समाप्त हुए मास्टर प्लान को नए सिरे से बनाने को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। अभी तक राज्य सरकार ने नया मास्टर प्लान लागू नहीं किया है। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि मास्टर प्लान पब्लिश हो चुका है,आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं।
नागरिक उपभोक्ता मंच का कहना है कि साल 2024 तक कोई भी प्लान लागू नहीं हुआ है। साथ ही 2014 में 62 गांव नगर निगम की सीमा में शामिल किए गए थे। उन पर भी मास्टर प्लान लागू नहीं है। आने वाले समय में शहर की सुविकसित संरचना के लिए भी मास्टर प्लान के जल्द लागू होने की बहुत आवश्यकता है।