MP News:हाईकोर्ट ने थानों में निर्माणाधीन मंदिरो पर लगाईं रोक
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में पुलिस थानों में मंदिरों के निर्माण पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए हैं इस संबध में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि निर्माण किसके आदेश पर हो रहे हैं।
हाईकोर्ट (High Court) ने प्रदेश में पुलिस थानों में मंदिरों के निर्माण पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) सुरेश कुमार कैत और न्यायाधीश विवेक जैन की युगलपीठ ने मुख्य सचिव (Chief Secretary), डीजीपी (DGP) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि निर्माण किसके आदेश पर हो रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 19 नवम्बर को होगी। जबलपुर के ओपी यादव की जनहित याचिका पर थानों में मंदिर निर्माण पर सवाल उठाकर उन्हें हटाने की मांग की है।याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि जबलपुर के कई थानों में मंदिरों का निर्माण चल रहा है। याचिका के साथ सिविल लाइंस, विजयनगर, मदनमहल, लार्डगंज थाने के निर्माणाधीन मंदिरों की फोटो भी पेश की है। इस पर युगलपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए थाना परिसरों में निर्माणाधीन मंदिरों पर तत्काल रोक का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला
याचिकाकर्ता की ओर से वकीलों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के स्पष्ट आदेशों के बावजूद पुलिस थानों में अवैध रूप से मंदिर निर्माण कराए जा रहे हैं, जो 2003 में न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का उल्लंघन है। याचिका में सभी अवैध मंदिरों को तुरंत हटाने और संबंधित थानेदारों पर सिविल सर्विस रूल्स के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। क्योंकि यह पुलिस की शपथ की भी अवहेलना है।