NEET PG Counselling : पहले राउंड के परिणाम घोषित करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

एमडी-एमएस कोर्स में दाखिले के लिए चल रही नीट पीजी काउंसलिंग पर हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए अगली सुनवाई तक पीजी काउंसलिंग के पहले राउंड के परिणाम घोषित करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

Nov 23, 2024 - 12:08
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NEET PG Counselling : पहले राउंड के परिणाम घोषित करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
High Court stays declaration of results of first round of NEET PG Counselling

नीट पीजी काउंसलिंग (NEET PG Counselling) पर हाई कोर्ट (High Court) ने अंतरिम आदेश देते हुए अगली सुनवाई तक पीजी काउंसलिंग के पहले राउंड के परिणाम घोषित करने पर रोक (stay) लगाने के निर्देश दिए हैं।ग्रामीण क्षेत्र के स्थायी डॉक्टरों की याचिका पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिए है। 
 
हाईकोर्ट की युगलपीठ ने डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन (DME) को निर्देश दिए कि 24 नवंबर की रात 12 बजे तक काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रखें, लेकिन परिणाम घोषित न करें। सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। रीवा निवासी डॉ. अभिषेक शुक्ला और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने कोर्ट में पक्ष रखा। 

उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तीन साल की सेवा पूरी करने के बाद भी अतिरिक्त अंक का लाभ नहीं दिया जा रहा है। नीट पीजी के लिए जारी मेरिट सूची में नार्मलाइजेशन प्रक्रिया का उपयोग किया गया, लेकिन राज्य सरकार ने दूसरी बार इस प्रक्रिया को लागू करते हुए नई सूची तैयार की।

 इससे याचिकाकर्ताओं की रैंकिंग प्रभावित हुई और वे राज्य मेरिट सूची में नीचे स्थान पर आ गए। कोर्ट को यह भी अवगत कराया गया कि काउंसलिंग के पहले राउंड के लिए चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 24 नवंबर की रात तक जारी रहेगी। इसके परिणाम 26 नवंबर को घोषित होने थे।