हाईकोर्ट का फैसला, ईडब्ल्यूएस का कोटा 10 फीसद ही रहेगा

मध्यप्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानि ईडब्ल्यूएस के लिए कोटा पर अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अनारक्षित पदों में से 10 प्रतिशत सीटें ईडब्ल्यूएस को देने का आदेश दिया है।

May 7, 2024 - 16:19
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हाईकोर्ट का फैसला, ईडब्ल्यूएस का कोटा 10 फीसद ही रहेगा
High Court's decision, EWS quota will remain only 10 percent

मध्यप्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानि ईडब्ल्यूएस के लिए कोटा पर अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अनारक्षित पदों में से 10 प्रतिशत सीटें ईडब्ल्यूएस को देने का आदेश दिया है। ईडब्ल्यूएस कोटा मामले में कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकारी नौकरियों और भर्ती में इस वर्ग को खासी राहत मिलने की उम्मीद है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कोटा मामले में हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने कहा कि अनारक्षित पदों में से 10 प्रतिशत सीटें ईडब्ल्यूएस को दी जाएं। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस वर्ग को सरकारी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण की राह साफ हो गई है। बता दें कि इस संबंध में मध्यप्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 19 दिसंबर 2019 को रोस्टर जारी किया गया था। इसमें 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान था पर रोस्टर के अनुसार कुल रिक्त पदों में से 10 प्रतिशत पद ईडब्ल्यूएसके लिए आरक्षित किए जाते हैं। इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(6) के अंतर्गत असंगत माना गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि केवल अनारक्षित पदों में से 10 प्रतिशत पदों को ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए।