फेसबुक,एक्स, इंस्टाग्राम,यूट्यूब को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
हाईकोर्ट ने कोर्ट कार्यवाही की स्ट्रीमिंग की क्लिप को एडिट कर सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई है। इस पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट कार्यवाही की स्ट्रीमिंग की क्लिप अपलोड करने पर हाईकोर्ट की रोक,केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (High court) ने बेंच की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े वीडियो (Video) को एडिट कर सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई है। इस पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने फेसबुक (Facebook), एक्स, इंस्टाग्राम (Instagram) और यूट्यूब को नोटिस जारी किया है। इससे व्यूज के जरिए पैसे बनाने वालों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। दरअसल, दमोह हटा के डॉ. विजय बजाज ने हाईकोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग के दुरुपयोग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई है। जिसमें बताया गया कि कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग के नियमों का उल्लंघन कर सोशल मीडिया (Social media) प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो एडिट कर अपलोड (Uploads) किए जा रहे हैं।
वीडियो डिलीट करने की मांग
याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अनाधिकृत रूप से अपलोड किए गए वीडियो डिलीट किए जाने के लिए आदेश देने की मांग की गई है। साथ ही ऐसा करके जिन लोगों ने पैसे कमाए हैं, उसकी भी वसूली करने की मांग उठाई गई है। क्योंकि यह कार्यवाही का दुरुपयोग है। इससे यूट्यूबर (youtuber) व दूसरे इन्फ्लुएंसर (Influencers) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।