जबलपुर जिले के 5 थानों को आईएसओ
आईएसओ सर्टिफिकेट के लिए अनिवार्य मानकों को शत-प्रतिशत पूर्ण करने पर जबलपुर जिले के 5 थानों को आईएसओ सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है।
सिविल लाइन, ओमती, लार्डगंज, मदनमहल और भेड़ाघाट थाने ही पूरी कर पाए शर्तेंं
आईएसओ सर्टिफिकेट के लिए अनिवार्य मानकों को शत-प्रतिशत पूर्ण करने पर जबलपुर जिले के 5 थानों को आईएसओ सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है।
पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन अनिल सिंह कुशवाह, पुलिस उप महानिरिक्षक तुषारकांत विद्यार्थी और पुलिस अधीक्षक जबलपुर आदित्य प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में जनता की शिकायतों का निर्धारित समय पर निराकरण करने, अपराधियों को पकड़ने, थाने के रखरखाव व रिकॉर्ड कम्प्यूटराइज्ड होने के साथ जनता के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने पर जबलपुर जिले के 5 थाने थाना सिविल लाईन, ओमती, लार्डगंज, मदनमहल एवं भेडाघाट को अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ने आईएसओ सर्टिफिकेट जारी किया है। जिले में यह पहली बार है जब एक साथ 5 थानों को आईएसओ सर्टिफाइड किया गया है।
जिला जबलपुर के थानों का पूर्व में आई.एस.ओ. टीम द्वारा निरीक्षण किया गया था जिसमें टीम द्वारा थानों के रखरखाव और व्यवस्थाओं की जांच की गयी, थानों में मालखाना, रिकॉर्ड रूम, शस्त्र शाखा, लॉकअप, इसके अलावा, थानों में ऊर्जा डेस्क, महिला डेस्क, शिकायत शाखा और बैठने की व्यवस्था तथा कंप्यूटर कक्ष का रखरखाव पूरी तरह से व्यवस्थित पाये जाने पर थाना सिविल लाईन, ओमती, लार्डगंज, मदनमहल एवं भेडाघाट को आईएसओ अवार्ड से नवाजा गया.।
आईएसओ के लिए 4 जरूरी शर्तें-
व्यवहार व कुशलता-
आईएसओ ने अंतर्राष्ट्रीय मानक व्यवहार कुशलता पर थाने के कर्मचारियों का परीक्षण किया। थाने पहुंचने वाले शिकायतकर्ताओं से पुलिसकर्मी व अधिकारियों का बर्ताव, शिकायत की गंभीरता को समझने, निराकरण के लिए प्रयास, इसमें लगने वाले समय का आंकलन किया।
सेवाभाव -
इसमें देखा गया कि पुलिस कर्मियों द्वारा कितने समय में एफआईआर की गई। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा क्या प्रयास किए। रोजनामचे में शिकायत का उल्लेख, थाने में विजिटिंग हॉल की व्यवस्था, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था, अलग-अलग लॉकअप, शिकायतों पर जांच की। व्यवस्था और पेंडेंसी देखी गई।
रिकॉर्ड अपडेट रखना -
क्रमवार एफआईआर, अपराधियों की सूची, थाने की 12 तख्तियां, 27 रजिस्टर, संदिग्ध व्यक्तियों की सूची, मालखाने में जब्त माल की जानकारी समेत थाने के कर्मचारियों के आने-जाने का समय रोजनामचे में दर्ज होने की जानकारी कम्प्यूटर में दर्ज होनी चाहिए।
सूचना का आदान-प्रदान -
शिकायतकर्ताओं को कार्रवाई और एफआईआर से अवगत कराना चौथा मानक है। इसमें सीसीटीएनएस के माध्यम से ऑनलाइन एफआईआर, दर्ज एफआईआर को 24 घंटे के भीतर इंटरनेट पर ऑनलाइन करना।