3 माह में लोकायुक्त कार्यवाही न करें तो फिर से याचिका दायर करें

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि अगर आपको लग रहा है कि लोकायुक्त विधि सम्मत कार्यवाही नहीं कर रही है तो आप दोबारा याचिका लगा सकते हैं। आपकी याचिका पर सुनवाई होगी।

Oct 11, 2024 - 16:52
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3 माह में लोकायुक्त कार्यवाही न करें तो फिर से याचिका दायर करें
If Lokayukta does not take action within 3 months, file a petition again

सीएमएचओ संजय मिश्रा के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर पर सुनवाई

द त्रिकाल डेस्क, जबलपुर। 

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि अगर आपको लग रहा है कि लोकायुक्त विधि सम्मत कार्यवाही नहीं कर रही है तो आप दोबारा याचिका लगा सकते हैं। आपकी याचिका पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि लोकायुक्त तीन माह में भी शिकायत पर कार्यवाही नहीं कर रहा है तो दोबारा याचिका दायर करें।

जबलपुर निवासी नरेंद्र कुमार राकेशिया की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें बताया गया कि जबलपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा की स्वास्थ्य विभाग में प्रथम नियुक्ति अवैध है। इसलिए उनकी विभागीय पदोन्नति भी अवैध ठहराना चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि डॉ. संजय मिश्रा के पास मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर तथा क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य पद का दायित्व है। इसके बाद भी वह प्राइवेट पैथोलॉजी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस मामले में लोकायुक्त को शिकायत की गई थी। लेकिन दो बार रिमाइंडर लेटर देने के बाद भी लोकायुक्त ने इस पर कार्यवाही नहीं की। याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट ने सुनवाई की। जस्टिस धगट ने यह कहते हुए याचिका का निराकरण कर दिया है कि यदि लोकायुक्त तीन माह बाद भी शिकायत पर विधि सम्मत कार्यवाही नहीं करता है, तो याचिकाकर्ता पुन: याचिका दायर कर सकते हैं।