दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला- स्कूलों में बच्चों के स्मार्टफोन ले जाने पर रोक लगाने से इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों में बच्चों के स्मार्टफोन लाने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।

Mar 3, 2025 - 16:09
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दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला- स्कूलों में बच्चों के स्मार्टफोन ले जाने पर रोक लगाने से इनकार
Important decision of Delhi High Court – refusal to ban children from carrying smartphones in schools

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों में बच्चों के स्मार्टफोन लाने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि स्मार्टफोन के इस्तेमाल से कक्षा के शैक्षिक वातावरण, अनुशासन या शिक्षण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। यह फैसला एक छात्र की याचिका पर आया, जिसमें स्कूलों में मोबाइल फोन के उपयोग को लेकर दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने फैसले में कहा कि आज के तकनीकी युग में स्मार्टफोन को पूरी तरह नकारात्मक नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि स्मार्टफोन का उपयोग सही तरीके से किया जाए तो यह बच्चों के लिए एक शैक्षिक उपकरण के रूप में उपयोगी हो सकता है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि इसे मनोरंजन के उद्देश्य से स्कूल परिसर में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

इस फैसले के बाद, स्कूलों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे बच्चों के स्मार्टफोन के उपयोग पर उचित दिशा-निर्देश तैयार करें ताकि इसका गलत उपयोग न हो। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि स्मार्टफोन के उपयोग के नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष नियम लागू किए जाएं, और चेतावनी दी कि स्मार्टफोन का उपयोग केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए, जबकि मनोरंजन, सोशल मीडिया या गेमिंग के लिए इसे अनुमति नहीं दी जा सकती।