जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा...झूठ बोलकर शादी करना धोखा नहीं

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक याचिका का निराकरण करते हुए कहा कि शैक्षणिक योग्यता को लेकर बोले गए झूठ को ना तो धोखेबाजी माना जायेगा और ना ही इसे तलाक का आधार माना जायेगा। उल्टे याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगा दिया गया। 

Apr 24, 2024 - 16:16
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जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा...झूठ बोलकर शादी करना धोखा नहीं
Jabalpur High Court said...marrying by telling lies is not cheating

याचिकाकर्ता पति पर ठोंका जुर्माना, तलाक की अर्जी भी खारिज

जबलपुर।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक याचिका का निराकरण करते हुए कहा कि शैक्षणिक योग्यता को लेकर बोले गए झूठ को ना तो धोखेबाजी माना जायेगा और ना ही इसे तलाक का आधार माना जायेगा। उल्टे याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगा दिया गया। 
हाईकोर्ट के जज जीएस अहलूवालिया की पीठ के समक्ष पति की याचिका प्रस्तुत हुई कि उसकी पत्नी 10 वीं पास है लेकिन बताया गया कि 12 वीं पास है। कटनी निवासी युवक ने याचिका में कहा कि पत्नी और उसके मायके के सदस्यों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के लिए पुलिस महानिरीक्षक से पुलिस अधीक्षक कटनी, महिला थाना सहित सभी जगह शिकायत की पर कार्रवाई नहीं हुई। अदालत ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम का कोई भी प्रावधान विवाह या तलाक देने की अनुमति नहीं देता। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने याचिका वापस लेने की मांग भी की, जिसे खारिज करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया।

तलाक के लिये तथ्य नाकाफी-

कोर्ट ने कहा कि वादी की ओर से कुछ चरित्र हनन के आरोप लगाए गए जिसका कोई आधार नहीं बताया गया। पुलिस अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जो मानहानि का केस करने के लिए स्वतंत्र हैं। अदालत ने टिप्पणी की, शैक्षिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी के आधार पर किया गया कोई भी हिंदू विवाह अधिनियम की परिभाषा के तहत शून्य या अमान्य विवाह नहीं होगा।

Matloob Ansari मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से ताल्लुक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से पत्रकारिता की डिग्री बीजेसी (बैचलर ऑफ जर्नलिज्म) के बाद स्थानीय दैनिक अखबारों के साथ करियर की शुरुआत की। कई रीजनल, लोकल न्यूज चैनलों के बाद जागरण ग्रुप के नईदुनिया जबलपुर पहुंचे। इसके बाद अग्निबाण जबलपुर में बतौर समाचार सम्पादक कार्य किया। वर्तमान में द त्रिकाल डिजीटल मीडिया में बतौर समाचार सम्पादक सेवाएं जारी हैं।