Justice संजीव खन्ना होंगे देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश
चीफ जस्टिस (chief Justice) डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। उनके बाद चीफ जस्टिस की कुर्सी को जस्टिस संजीव खन्ना (Sanjeev Khanna) संभालेंगे। लेकिन उनका कार्यकाल केवल 6 महीने का होगा।
भारत (India) के चीफ जस्टिस (chief Justice) डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। उनके बाद चीफ जस्टिस की कुर्सी को जस्टिस संजीव खन्ना (Sanjeev Khanna) संभालेंगे। सीजेआई संजीव खन्ना का जन्म दिल्ली मे हुआ और उन्होंने दिल्ली मे ही अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके साथ ही तीस हजारी में प्रैक्टिस की शुरुआत की थी। साल 2005 में दिल्ली हाईकोर्ट में बतौर जज उनकी नियुक्ति हुई थी।
जस्टिस संजीव खन्ना (Sanjeev Khanna) देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। सीजेआई (CJI) धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना 10 नवंबर में सीजेआई के पद को संभालने जा रहे हैं। जस्टिस खन्ना का मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यकाल केवल छह महीने की अवधि का होगा। सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार, वे आगामी 13 मई, 2025 को वे रिटायर हो रहे हैं। इस तरह उनका कार्यकाल केवल 6 महीने का होगा।
दिल्ली में हुआ है जन्म
जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को दिल्ली (Delhi) मे हुआ है।उनके पिता न्यायमूर्ति देव राज खन्ना दिल्ली हाईकोर्ट (High Court) के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी मां सरोज खन्ना एलएसआर, डीयू में लेक्चर थीं। यहीं से उन्होंने अपनी स्कूली एजुकेशन पूरी की है। साल 1980 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी। इसके बाद,डीयू से लॉ में एडमिशन लिया था।
ऐसे हुई शुरुआत
ला (law) की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने साल 1983 में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में बतौर एक वकील के रूप में पंजीयन कराया था। और दिल्ली के तीस हजारी परिसर में प्रैक्टिस शुरू की। इसके बाद, दिल्ली के उच्च न्यायालय में विविध क्षेत्रों में न्यायाधिकरणों में अभ्यास किया था।साल 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय के एडशिनल जज के तौर पर हुई । साल 2006 में स्थायी न्यायाधीश बनाए गए थे।2006 से 2019 तक हाईकोर्ट (High Court) में जज का कार्यभार संभालने के बाद 18 जनवरी, 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। जस्टिस खन्ना उन जजों में से हैं, जिन्हें किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पदोन्नत कर दिया गया था |