केजरीवाल को 50 दिन बाद मिली राहत, 21 दिन के लिए मिली अंतरिम जमानत

दिल्ली के शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने 50 दिन बाद बड़ी राहत देते हुए 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है।

May 10, 2024 - 16:34
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केजरीवाल को 50 दिन बाद मिली राहत, 21 दिन के लिए मिली अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एक जून तक जमानत पर रहेंगे केजरीवाल

नई दिल्ली।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के सीएम अरविंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। सुनवाई शुरू होते ही अदालत ने कहा कि वह केजरीवाल को अंतरिम राहत दे रहे हैं। आगामी एक जून तक वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे रहे हैं। 7 मई को ईडी का पक्ष सुनने के बाद 10 मई यानी शुक्रवार को जब सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजय खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसले के लिए बैठी तो कुछ मिनट के अंदर ही उनकी जमानत पर फैसला सुना दिया। कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक दिल्ली के सीएण केजरीवाल रिहाई के दौरान देशभर में चुनाव प्रचार कर सकेंगे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि उन्हें कुछ भी बोलने से किसी किस्म की कोई रोक नहीं है। 


क्या हुआ कोर्ट में-
ईडी की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि अमृतपाल भी नामांकन भरने के लिए कोर्ट पहुंचा है तो जस्टिस खन्ना ने कहा यह अलग मामला है। इसके बाद अगली ही लाइन में जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम इन्हें अंतरिम राहत दे रहे हैं... इन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे रहे हैं। अदालत के आदेश के बाद केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि चुनाव परिणाम 4 जून को आने हैं तो जस्टिस खन्ना ने कहा, कैंपेनिंग 48 घंटे पहले ही रुक जाती है। इस पर एएसजी राजू ने कहा कि केजरीवाल इस केस पर कुछ न कहें। तब जस्टिस खन्ना ने कहा कि संजय सिंह की तरह ही इस मामले में भी आप उन्हें एनकाउंटर कर सकते हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा कि 21 दिन इधर या उधर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तब एसजी मेहता ने कहा कि केजरीवाल बाहर इस केस पर कुछ न कहें और जरूर सरेंडर करें।  तब जस्टिस खन्ना ने कहा कि 2 जून को केजरीवाल सरेंडर करेंगे। तब एसजी मेहता ने एक बार फिर यह दलील दी कि मैं पुराना ऐसा कोई उदाहरण नहीं देख पा रहा हूं जिसमें चुनाव प्रचार के लिए बेल मिली हो। तब जस्टिस खन्ना बोले कि इसे इतने आसानी से नहीं कहा जा सकता। हम आदेश पास कर रहे हैं। 


मामता ने फैसले पर जाहिर की खुशी-
वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सीएम केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत पर खुशी जाहरि की। उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि अरविन्द केजरीवाल  को अंतरिम जमानत मिल गई है। मौजूदा चुनाव के लिहाज से यह काफी मददगार होगा।

Matloob Ansari मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से ताल्लुक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से पत्रकारिता की डिग्री बीजेसी (बैचलर ऑफ जर्नलिज्म) के बाद स्थानीय दैनिक अखबारों के साथ करियर की शुरुआत की। कई रीजनल, लोकल न्यूज चैनलों के बाद जागरण ग्रुप के नईदुनिया जबलपुर पहुंचे। इसके बाद अग्निबाण जबलपुर में बतौर समाचार सम्पादक कार्य किया। वर्तमान में द त्रिकाल डिजीटल मीडिया में बतौर समाचार सम्पादक सेवाएं जारी हैं।