एमपी के 17 शहरों में शराब बंद, 1 अप्रैल से लागू होंगे नियम 

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य के 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू की जाएगी। इस घोषणा के दौरान उन्होंने नरसिंहपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित किया, हालांकि किसी विशेष शहर का नाम नहीं लिया।

Jan 24, 2025 - 16:00
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एमपी के 17 शहरों में शराब बंद, 1 अप्रैल से लागू होंगे नियम 
Liquor banned in 17 cities of MP, rules will be implemented from April 1

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य के 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू की जाएगी। इस घोषणा के दौरान उन्होंने नरसिंहपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित किया, हालांकि किसी विशेष शहर का नाम नहीं लिया। अनुमान है कि ये शहर उज्जैन, ओरछा, मंडला, महेश्वर, दतिया, ओंकारेश्वर, मुलताई, जबलपुर, नलखेड़ा, सलकनपुर, चित्रकूट, मंदसौर, मैहर, बरमान घाट, पन्ना, सांची और अमरकंटक हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी पूरी तरह लागू की जाएगी, और शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि यह निर्णय कोई नया नहीं है, बल्कि यह योजना शिवराज सिंह के शासनकाल से ही चली आ रही है। 

1 अप्रैल से लागू होने की संभावना-

शराबबंदी का आदेश 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। पन्ना के आबकारी निरीक्षक मुकेश पाण्डेय ने बताया कि वर्तमान में जो शराब की दुकानें चल रही हैं, वे पुरानी आबकारी नीति के तहत अभी इस वित्तीय वर्ष तक चलती रहेंगी। इसके बाद, नई शराब नीति के तहत शराबबंदी के दायरे की जानकारी दी जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां भगवान श्रीकृष्ण और श्रीराम के चरण पड़े थे। इस मौके पर सांसद दर्शन सिंह, विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल और महेन्द्र नागेश सहित कई प्रमुख लोग मौजूद थे। साथ ही, सीएम ने क्रीड़ा मंडल को 11 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की और भविष्य में कबड्डी लीग के आयोजन की बात की।