लखनऊ एनआईए कोर्ट ने 28 आरोपियों को दी उम्रकैद की सजा
26 जनवरी 2018 को कासगंज तिरंगा यात्रा के दौरान हुए दंगे में मारे गए चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

कासगंज तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की मौत का मामला
26 जनवरी 2018 को कासगंज तिरंगा यात्रा के दौरान हुए दंगों में चंदन गुप्ता की हत्या से संबंधित मामले में 28 दोषियों को उम्रभर की सजा दी गई है। लखनऊ स्थित एनआईए कोर्ट ने कल सभी 28 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी को उम्रभर की सजा सुनाई है।
ये है घटनाक्रम-
उत्तर प्रदेश के कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा आयोजित की गई थी। जानकारी के अनुसार, उस दिन सुबह चंदन गुप्ता अपने भाई विवेक गुप्ता और कुछ अन्य दोस्तों के साथ यात्रा में शामिल था। जैसे ही तिरंगा यात्रा कासगंज के तहसील रोड पर स्थित जीजीआईसी गेट के पास पहुंची, सलीम, वसीम, नसीम और उनके साथियों ने यात्रा का रास्ता रोक लिया।
हालांकि, जब चंदन की ओर से जुलूस रोकने पर आपत्ति दर्ज कराई गई तो मौके पर हालात बिगड़ गए और आरोपियों के समूह ने उन पर पथराव कर दिया। यही नहीं, जुलूस के दौरान फायरिंग भी की गई। मुख्य आरोपियों में से एक सलीम ने चंदन गुप्ता पर गोली चलाई गई, जिसके बाद वह घायल हो गया। घटना के बाद, चंदन का भाई और अन्य साथियों ने उसे कासगंज थाना पहुंचाया, जहां से उसे तुरंत अस्पताल भेजा गया, लेकिन गोली लगने के कारण चंदन की मौत हो गई। चंदन के पिता ने लगभग छह साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी। इससे पहले, आरोपियों ने हाईकोर्ट में एनआईए कोर्ट की वैधानिकता और सुनवाई पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया था।