MP Highcourt ने ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार के आदेश को किया खारिज,पुनर्विचार के निर्देश
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें ‘एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन’ नामक ट्रेड यूनियन को नाम बदलने की अनुमति दी गई थी।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (High Court)ने श्रमजीवी पत्रकार संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए रजिस्ट्रार द्वारा ‘एमपी (MP) वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन’ के नाम परिवर्तन की अनुमति को खारिज कर दिया। कोर्ट ने रजिस्ट्रार (Registrar) को निर्देश दिया कि वे इस मामले का पुनर्विचार करें,यह सुनिश्चित करते हुए कि समानता के कारण कोई भ्रम न हो। मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि रजिस्टार ट्रेड यूनियन ने एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के पंजीयन को मान्यता प्रदान की है। जो उनके संगठन का अंग्रेजी अनुवाद है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (High Court) ने ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें ‘एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन’ नामक ट्रेड यूनियन को नाम बदलने की अनुमति दी गई थी।
जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया की एकल पीठ ने कहा कि रजिस्ट्रार को ट्रेड यूनियनों के नामों में समानता के आधार पर यह विचार करना चाहिए ताकि लोग नामों की समानता से भ्रमित न हो। कोर्ट ने टिप्पणी की कि रजिस्ट्रार के फैसले में “कारणों का अभाव” था और सिर्फ तथ्यों का उल्लेख करने के बाद निष्कर्ष निकाला गया, जो अस्वीकार्य है। जज ने कहा, “फैसले के कारण ही उसके आधार को दर्शाते हैं और वे किसी भी आदेश की प्रामाणिकता की जड़ होते हैं।”इस मामले मे सभी पक्षों को 24 अक्टूबर को रजिस्ट्रार के समक्ष पेश होना है,ताकि इस मामले का निपटारा ताज़ा दृष्टिकोण के साथ किया जा सके।