मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की याचिका खारिज, विशेष कोर्ट ही सुनेगा इमरती-पटवारी केस, विवादित बयान से जुड़ा मामला

मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को जबलपुर हाईकोर्ट से झटका लगा है। भाजपा नेत्री इमरती देवी पर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में डबरा जिले में दर्ज अपराधिक केस की सुनवाई एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट द्वारा ही की जाएगी।

Aug 10, 2024 - 14:58
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मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की याचिका खारिज, विशेष कोर्ट ही सुनेगा इमरती-पटवारी केस, विवादित बयान से जुड़ा मामला
Madhya Pradesh Congress president's petition rejected, special court will hear Imarti-Patwari case, matter related to controversial statement

मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को जबलपुर हाईकोर्ट से झटका लगा है। भाजपा नेत्री इमरती देवी पर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में डबरा जिले में दर्ज अपराधिक केस की सुनवाई एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट द्वारा ही की जाएगी। हाईकोर्ट जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकलपीठ ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की याचिका खारिज कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि जब उन्होंने कथित अपराध किया वे विधायक नहीं थे और वर्तमान में भी विधायक नहीं हैं। इसलिए उनके खिलाफ एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। एकलपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ के संबंध में पारित आदेश का समीक्षा करते हुए कहा कि इस के पीछे मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि निर्वाचित प्रतिनिधियों (सांसदों और विधायकों) के खिलाफ आपराधिक केस जल्द समाप्त हो जाएं। निर्वाचित प्रतिनिधियों (वर्तमान या पूर्व) के पास अभियोजन को प्रभावित करने या बाधित करने की शक्ति  है इसलिए ये कोर्ट ज्यादा प्रभावी है।