बिजली का नया टैरिफ जारी:नहीं बढ़े दाम, चुनाव पर फोकस
मप्र विद्युत नियामक आयोग ने आगामी वर्ष के लिए नया टैरिफ जारी कर दिया है। विद्युत दरों में विगत वर्ष में लागू दरों की तुलना में मात्र 0.07 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की गई है।
मध्यप्रदेश नियामक आयोग ने जारी किया टैरिफ
मप्र विद्युत नियामक आयोग ने आगामी वर्ष के लिए नया टैरिफ जारी कर दिया है। विद्युत दरों में विगत वर्ष में लागू दरों की तुलना में मात्र 0.07 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की गई है। निम्न दाब घरेलू, गैर घरेलू, औद्योगिक और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं की विद्युत दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं। उच्च दाब उपभोक्ताओं की विद्युत दरों मे कोई वृद्धि नहीं हुई है। साथ ही विगत वर्ष की भांति उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेंगे। निम्नदाब घरेलू, गैर घरेलू, औद्योगिक और कृषि उपभोक्ताओं के न्यूनतम प्रभार समाप्त किए गये। संविदा मांग 10 किलोवाट से अधिक के औद्योगिक एवं गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता के लिये टीओडी (टाइम आफ डे) अर्थात समय अनुसार टैरिफ की घोषणा जिसमें सोलर अवधि (प्रात 9 से शाम 5 बजे तक) 20 प्रतिशत की छूट एवं पीक अवधि (प्रात 6 से 9 बजे एवं सांय 5 से रात्रि 10 बजे तक) 20 प्रतिशत सरचार्ज लागू किया गया है। उच्चदाब उपभोक्ताओं जिन पर टीओडी दरें लागू हैं पर रात्रिकालीन उपभोग (रात्रि 10 बजे से प्रात 6 बजे तक) पर पूरे वर्ष विद्युत दर में 10 प्रतिशत की छूट दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा कुल लगभग 24 हजार करोड़ सब्सिडी के रूप में वहन किये हैं एवं आगामी वर्ष में उक्त सब्सब्सिडी की राशि बढ़कर लगभग 25500 रुपए करोड़ होने की संभावना है ।
प्रीपेड उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन -
जो उपभोक्ता पर्यावरण के लिये जागरुक हैं और केवल रिन्यूएवल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं वह 0.56 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान करग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। इन दरों में विगत वर्ष की तुलना मे 42 प्रतिशत की कमी। उच्चदाब, अति उच्चदाब उपभोक्ताओं को छूट, प्रोत्साहन की व्यवस्था जारी रहेगी। प्रीपेड उपभोक्ताओं को छूट,प्रोत्साहन की व्यवस्था जारी रहेगी।
कृषि पंपों में जारी रहेगी छूट -
तीन हॉर्स पॉवर, पॉच हॉर्स पॉवर एवं 10 हॉर्स पावर के कृषि उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण वर्ष में 29533, 52676 एवं 111667 रुपए का देयक बनता है, जबकि राज्य शासन द्वारा कृषि पंपो पर वर्तमान में लागू सब्सिडी के अनुसार किसानों को मात्र 750 प्रति हॉर्स पॉवर प्रति वर्ष अर्थात उपरोक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को क्रमश कुल 2250, 3750 एवं 7500 रुपए का ही भुगतान करना होगा। सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी दरों पर सब्सिडी स्वीकृत की जाती है, जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा दी जाने वाली राशि (750 प्रति हॉर्स पॉवर) एवं आयोग द्वारा जारी दरों का अंतर सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।
सौ यूनिट तक करना होगा सौ रुपए का भुगतान -
विगत वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के अलावा 150 यूनिट प्रति माह तक मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट पर मात्र 100 रुपए का ही भुगतान करना होता है जबकि 100 यूनिट खपत पर शहर के प्रत्?येक घरेलू उपभोक्ताओं की तरफ से सरकार सब्सिडी के रूप में लगभग 542 रुपए का भुगतान कर रही है । अत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक के बिल पर पूर्व के भांति अटल गृह ज्योति योजना के तहत मात्र रुपये 100 रुपए का ही भुगतान करना है।