वृंदावन में अब विदेशी भक्त खुलकर कर सकेंगे दान 

वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान अधिनियम (एफसीआरए) के तहत लाइसेंस दिया गया है, ताकि वह विदेशों से धन प्राप्त कर सकें।

Jan 25, 2025 - 16:55
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वृंदावन में अब विदेशी भक्त खुलकर कर सकेंगे दान 
Now foreign devotees will be able to donate freely in Vrindavan

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंदिर को दिया एफसीआरए के तहत लाइसेंस 

वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान अधिनियम (एफसीआरए) के तहत लाइसेंस दिया गया है, ताकि वह विदेशों से धन प्राप्त कर सकें। इस लाइसेंस के मिलने के बाद अब विदेशी भक्त मंदिर में खुलकर दान दे सकेंगे। मंदिर के संचालन के लिए कोर्ट द्वारा गठित प्रबंधन समिति ने इस लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था। इस आवेदन की प्रक्रिया को कोर्ट की मंजूरी के बाद पूरा किया गया। 

मंदिर का प्रबंधन वर्तमान में न्यायालय द्वारा किया जाता है, जिसने एक प्रबंधन समिति गठित की है। सूत्रों ने बताया कि वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत लाइसेंस दिया गया है। वर्तमान प्रबंधन समिति ने एफसीआरए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। मंदिर का प्रबंधन पहले पुजारियों के एक परिवार द्वारा किया जाता था और पहले यह निजी प्रबंधन के अधीन था। गृह मंत्रालय ने आवेदन और अदालत की मंजूरी के बाद पूरी प्रक्रिया कराई, जिसके बाद एफसीआरए के तहत विदेशी धन प्राप्त करने का लाइसेंस दिया है। सूत्रों ने बताया कि आवेदन के मुताबिक, मंदिर को अपने खजाने में बहुत सारी विदेशी मुद्राएं प्राप्त हुईं और वह विदेशों से दान स्वीकार करने का भी इरादा रखते हैं। कानून के मुताबिक, विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों को एफसीआरए के तहत पंजीकृत होना पड़ता है।