फिजियोथेरेपिस्ट अब होंगे डॉक्टर, सरकार ने बताईं मान्य शर्तें

मध्य प्रदेश सरकार ने पन्ना के विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के सवालों का जवाब देते हुए फिजियोथेरेपिस्ट को 'डॉक्टर' के रूप में मान्यता देने पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने लिखित में जानकारी दी कि भारत और मध्य प्रदेश दोनों सरकारों के गजट के अनुसार फिजियोथेरेपिस्ट कानूनी रूप से डॉक्टर माने जाते हैं।

Mar 17, 2025 - 11:22
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फिजियोथेरेपिस्ट अब होंगे डॉक्टर, सरकार ने बताईं मान्य शर्तें
Physiotherapists will now be doctors government told the valid conditions

मध्य प्रदेश सरकार ने पन्ना के विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के सवालों का जवाब देते हुए फिजियोथेरेपिस्ट को 'डॉक्टर' के रूप में मान्यता देने पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने लिखित में जानकारी दी कि भारत और मध्य प्रदेश दोनों सरकारों के गजट के अनुसार फिजियोथेरेपिस्ट कानूनी रूप से डॉक्टर माने जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने यह जानकारी विधानसभा में दी। यह मामला इसलिए सामने आया क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट के डॉक्टर होने की स्थिति पर स्पष्टीकरण मांगा गया था।

सरकार ने फिजियोथेरेपी और फिजियोथेरेपिस्ट के कार्य क्षेत्र को भी स्पष्ट किया है। गजट के अनुसार, 'फिजियोथेरेपी का मतलब है ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया इलाज, जो विस्तृत जांच और उचित निरीक्षण के बाद लोगों को शारीरिक थेरेपी, सलाह और उपचार प्रदान करता है। इसमें एक्सरसाइज, मोबिलिटी, मैन्युअल थेरेपी, इलेक्ट्रिकल और थर्मल एजेंट्स के साथ-साथ अन्य इलेक्ट्रो-थेरेप्यूटिक तकनीकें शामिल हैं। ये तकनीकें मूवमेंट या कार्यात्मक विफलता, विकार, अक्षमता, आघात और बीमारियों से बचाव, स्क्रीनिंग, निदान, उपचार, स्वास्थ्य सुधार और रिकवरी के लिए प्रयोग की जाती हैं।'

गजट में आगे यह भी बताया गया है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट स्वतंत्र रूप से या टीम के हिस्से के रूप में काम कर सकता है। उसे कम से कम ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त होना आवश्यक है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश नर्सिंग होम अधिनियम 1973 के तहत, फिजियोथेरेपी सेवाएं प्रदान करने वाले किसी भी केंद्र में बैचलर डिग्री प्राप्त फिजियोथेरेपिस्ट का होना अनिवार्य है।

मध्य प्रदेश में रोजगार के संदर्भ में, मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में 3028 पंजीकृत फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जिनमें 286 मास्टर डिग्री वाले और 2742 बैचलर डिग्री वाले हैं। 13 मार्च 2025 तक, 2024 के राज्य-अनुमोदित मानकों के तहत, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोई भी नियमित फिजियोथेरेपिस्ट पद स्वीकृत नहीं किया गया है। पंजीकृत फिजियोथेरेपिस्ट के क्लीनिकों का डेटा अभी संकलित किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने 107 संविदा फिजियोथेरेपिस्ट पदों को मंजूरी दी है, जिनमें से 94 भरे हुए हैं और 13 रिक्त हैं। इसका मतलब यह है कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में फिजियोथेरेपिस्ट के नियमित पद अभी नहीं हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कुछ संविदा पद उपलब्ध हैं।

कुल मिलाकर, मध्य प्रदेश सरकार ने फिजियोथेरेपिस्ट को डॉक्टर मानने, उनके कार्य क्षेत्र और रोजगार की स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी है। यह जानकारी विधायक के सवालों के जवाब में विधानसभा में साझा की गई, जो फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में कार्य करने वालों और आम जनता के लिए महत्वपूर्ण है।