रजिस्ट्रार-स्टेनो को छोड़नी होगी कुर्सी, लोकायुक्त ने पीएस को लिखा पत्र
मध्य प्रदेश के जबलपुर में रजिस्ट्री देने के एवज में 5 लाख बतौर घूस मांगने के आरोपी धनवंतरि नगर क्षेत्र के रजिस्ट्री ऑफिस के रजिस्ट्रार व स्टेनो को जल्दी ही कुर्सी छोड़नी पड़ेगी।
रजिस्ट्री देने के बदले पांच लाख रुपए मांगने का मामला
द त्रिकाल डेस्क, जबलपुर।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में रजिस्ट्री देने के एवज में 5 लाख बतौर घूस मांगने के आरोपी धनवंतरि नगर क्षेत्र के रजिस्ट्री ऑफिस के रजिस्ट्रार व स्टेनो को जल्दी ही कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लोकायुक्त जबलपुर ने विभाग के प्रमुख सचिव को आरोपियों पर कार्रवाई के लिये आग्रह किया है। उम्मीद है कि अगले हफ्ते रजिस्ट्रार एवं स्टाम्प कलेक्टर जोन क्रमांक-2 रत्नेश भदौरिया और स्टेनो जिला रजिस्ट्रार कार्यालय जय नारायण मिश्रा को अब यहॉ से हटाकर कहीं और पदस्थ किया जाएगा।
क्या कहता है नियम-कायदा
ट्रैप अथवा छापे प्रकरण में आरोपी होने की स्थिति में 3 दिन के अंदर आरोपी अधिकारियों और कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानांतरित कर देने का प्रावधान है। इस मामले में महानिरीक्षक पंजीयन ने भी संकेत दिया है कि जल्द ही कार्रवाईं की जाएगी। उल्लेखनीय है कि जिला रजिस्ट्रार रलनेश भदौरिया और स्टेनो जयनारायण मिश्रा के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7 पीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
इस मामले में दर्ज हुई एफआईआर
नर्मदा नगर ओल्ड पीपी कॉलोनी निवासी अशोक शर्मा द्वरा लोकायुक्त को दी शिकायत में बताया गया था कि एक रजिस्टरी के मामले में रजिस्ट्रार रत्लेश भदौरिया और स्टेनो जयनारायण मिश्रा ने रजिस्ट्री की कॉपी देने के बदले में 5 लाख रुपयों की रिश्वत मांगी थी। मामला दर्ज करते हुए लोकायुक्त ने यह भी बताया था कि जिला रजिस्ट्रार ने 5 लाख रुपयों की डिमांड की थी और स्टेनो ने 10 हजार रुपए अलग से मांगे थे।