योग के लिए जो किया उसका सम्मान, लेकिन अब जो कर रहे वो कारोबार
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पतंजलि के औषधीय उत्पादों के भ्रामक विज्ञापन के मामले में पतंजलि आयुर्वेद, बाबा रामदेव और कंपनी के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई की।
विज्ञापन केस में रामदेव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी
दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पतंजलि के औषधीय उत्पादों के भ्रामक विज्ञापन के मामले में पतंजलि आयुर्वेद, बाबा रामदेव और कंपनी के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई की। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की दो जज की बेंच ने कहा कि यह आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि आपने जो शुरू किया है वो कारोबार है। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव से कहा कि योग के लिए जो आपने किया है उसका सम्मान करते हैं। ज्ञात हो 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की बिना शर्त माफी को यह कहकर खारिज कर दिया था कि उनके कार्य शीर्ष अदालत के आदेश का जानबूझकर और बार-बार उल्लंघन थे। पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ यह याचिका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने दायर की है। 10 अप्रैल को सुनवाई के दौरान, जस्टिस कोहली और अमानुल्लाह की बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद को कड़ी फटकार लगाई थी और अदालत की अवमानना की कार्यवाही को हल्के में लेने के लिए इसकी आलोचना की थी।