सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का समय बर्बाद करने पर पांच लाख का जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरागढ़ स्थित सड़क विकास निगम की जमीन के लिए 41 करोड़ 41 लाख रूपये हाईकोर्ट में जमा करने के निर्देश दिये थे।

द त्रिकाल डेस्क, जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरागढ़ स्थित सड़क विकास निगम की जमीन के लिए 41 करोड़ 41 लाख रूपये हाईकोर्ट में जमा करने के निर्देश दिये थे। राशि जमा न करते हुए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में लंबित याचिका वापस लेने का आग्रह किया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट का समय बर्बाद करने के कारण याचिकाकर्ता पर पांच लाख रूपये का जुर्माना लगा दिया।
याचिकाकर्ता निखिल गांधी की ओर से वर्ष 2022 में दायर की गई याचिका में कहा गया था कि भोपाल के बैरागढ़ में स्थित सड़क विकास निगम 6232 वर्ग मीटर जमीन के लिए उसने 29 करोड़ की बोली लगाई थी। सबसे अधिक बोली होने के बावजूद 21 करोड़ की बोली लगाने वाले व्यक्ति को जमीन प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए नीलामी प्रक्रिया में रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के विरुद्ध सड़क विकास निगम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।