संभल जामा मस्जिद मामला: सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को सुनवाई करने से किया मना

संभल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश देते हुए निचली अदालत से संभल जामा मस्जिद मामले पर सुनवाई न करने को कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी हिदायत दी है।

Nov 29, 2024 - 16:10
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संभल जामा मस्जिद मामला: सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को सुनवाई करने से किया मना
Sambhal Jama Masjid case: Supreme Court refuses to hear lower court

अब हाईकोर्ट के निर्देश पर ही होगी कार्रवाई  

संभल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश देते हुए निचली अदालत से संभल जामा मस्जिद मामले पर सुनवाई न करने को कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है और कहा कि अब हाईकोर्ट के निर्देश पर ही कोई कार्रवाई हो सकेगी। 

मस्जिद समिति ने दायर की थी याचिका-

मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख क्यों नहीं किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए। अदालत ने निचली अदालत को 8 जनवरी तक मामले पर सुनवाई करने से रोक दिया और कहा कि उन्हें निचली अदालत के फैसले से कुछ आपत्तियां हैं। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा किए जाने का निर्देश दिया और उच्च न्यायालय से याचिका दायर होने के तीन दिनों के भीतर सुनवाई करने को कहा।

स्थानीय लोगों के मन में शक-

कोर्ट ने कहा कि जिस तेजी से ट्रायल कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और सर्वे का आदेश दिया, उसने स्थानीय लोगों के बीच संदेह उत्पन्न किया, जिसके परिणामस्वरूप वे अपने घरों से बाहर निकले। बताया गया कि पुलिस ने उन पर फायरिंग की, जिससे कई निर्दोष लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। मस्जिद समिति की ओर से वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी अदालत में पेश हुए, जबकि प्रतिवादी पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर ने अदालत में अपना पक्ष रखा।