संभल जामा मस्जिद मामला: सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को सुनवाई करने से किया मना
संभल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश देते हुए निचली अदालत से संभल जामा मस्जिद मामले पर सुनवाई न करने को कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी हिदायत दी है।

अब हाईकोर्ट के निर्देश पर ही होगी कार्रवाई
संभल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश देते हुए निचली अदालत से संभल जामा मस्जिद मामले पर सुनवाई न करने को कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है और कहा कि अब हाईकोर्ट के निर्देश पर ही कोई कार्रवाई हो सकेगी।
मस्जिद समिति ने दायर की थी याचिका-
मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख क्यों नहीं किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए। अदालत ने निचली अदालत को 8 जनवरी तक मामले पर सुनवाई करने से रोक दिया और कहा कि उन्हें निचली अदालत के फैसले से कुछ आपत्तियां हैं। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा किए जाने का निर्देश दिया और उच्च न्यायालय से याचिका दायर होने के तीन दिनों के भीतर सुनवाई करने को कहा।