केजरीवाल को झटका, निचली अदालत के जमानत आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची। दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल को जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमति जताई। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक वह मामले की समीक्षा नहीं कर लेता, तब तक निचली अदालत के आदेश को लागू नहीं किया जाएगा।

Jun 21, 2024 - 15:34
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केजरीवाल को झटका, निचली अदालत के जमानत आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक
Setback for Kejriwal, Delhi High Court stays lower court's bail order

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची। दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल को जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमति जताई। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक वह मामले की समीक्षा नहीं कर लेता, तब तक निचली अदालत के आदेश को लागू नहीं किया जाएगा। इस तरह दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगा दी है।
गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के वेकेशन जज न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल दी थी। बेल बॉन्ड भरे जाने के बाद ऑर्डर तिहाड़ जेल जाना था। अभी हाईकोर्ट में सुनवाई तक राउज एवेन्यू कोर्ट में 1 लाख रुपये का बेल बॉन्ड नहीं भरा जाएगा। इस ऑर्डर पर रोक हाईकोर्ट की सुनवाई तक लगाया गया है। 

सामने आया सांसद संजय सिंह का बयान-

केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए। अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया। आदेश की कॉपी भी नहीं मिली तो ईडी हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई?
दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से एएसजी राजू और वकील जोएब हुसैन मौजूद रहे। वहीं, अरविंद केजरीवाल के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी वीडियो कांफ्रेंसिंग से हाईकोर्ट की कार्यवाही में जुड़े।

जमानत याचिका का विरोध करने का मौका नहीं दिया- 

ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू ने हाईकोर्ट को बताया कि ट्रायल कोर्ट का आदेश अभी तक अपलोड नहीं किया गया है और शर्तें अज्ञात हैं। एएसजी राजू ने कोर्ट से कहा कि जांच एजेंसी को केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया गया है। साथ ही उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि रिहाई के आदेश पर रोक लगाई जाए और मामले की जल्द सुनवाई की जाए। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट से अनुरोध किया था कि वह शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाए।