शर्मिला टैगोर और सैफ अली खान केंद्र सरकार को दें अभ्यावेदन
एनिमी प्रापर्टी एक्ट के तहत अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, सैफ अली खान और सबीहा सुल्तान केन्द्र सरकार के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। केन्द्र सरकार 30 दिन के भीतर अभ्यावेदन का पर निराकरण करे।

हाईकोर्ट ने कहा...एनिमी प्रापर्टी के तहत 30 दिन में निराकरण किया जाए
जबलपुर।
एनिमी प्रापर्टी एक्ट के तहत अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, सैफ अली खान और सबीहा सुल्तान केन्द्र सरकार के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। केन्द्र सरकार 30 दिन के भीतर अभ्यावेदन का पर निराकरण करे। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने ये निर्देश देते हुए भोपाल याचिका का पटाक्षेप कर दिया। उल्लेखनीय है कि तीनों याचिकाकर्ताओं ने कस्टोडियन आफ एनिमी प्रापर्टी के एक्ट की कार्रवाई को चुनौती दी थी। दलील दी गई थी कि इस संबंध में प्रशासन को अभ्यावेदन दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।