शर्मिला टैगोर और सैफ अली खान केंद्र सरकार को दें अभ्यावेदन 

एनिमी प्रापर्टी एक्ट के तहत अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, सैफ अली खान और सबीहा सुल्तान केन्द्र सरकार के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। केन्द्र सरकार 30 दिन के भीतर अभ्यावेदन का पर निराकरण करे।

Dec 14, 2024 - 16:16
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शर्मिला टैगोर और सैफ अली खान केंद्र सरकार को दें अभ्यावेदन 
Sharmila Tagore and Saif Ali Khan should give representation to the central government

हाईकोर्ट ने कहा...एनिमी प्रापर्टी के तहत 30 दिन में निराकरण किया जाए

जबलपुर। 

एनिमी प्रापर्टी एक्ट के तहत अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, सैफ अली खान और सबीहा सुल्तान केन्द्र सरकार के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। केन्द्र सरकार 30 दिन के भीतर अभ्यावेदन का पर निराकरण करे। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने ये निर्देश देते हुए भोपाल याचिका का पटाक्षेप कर दिया। उल्लेखनीय है कि तीनों याचिकाकर्ताओं ने कस्टोडियन आफ एनिमी प्रापर्टी के एक्ट की कार्रवाई को चुनौती दी थी। दलील दी गई थी कि इस संबंध में प्रशासन को अभ्यावेदन दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।

Matloob Ansari मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से ताल्लुक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से पत्रकारिता की डिग्री बीजेसी (बैचलर ऑफ जर्नलिज्म) के बाद स्थानीय दैनिक अखबारों के साथ करियर की शुरुआत की। कई रीजनल, लोकल न्यूज चैनलों के बाद जागरण ग्रुप के नईदुनिया जबलपुर पहुंचे। इसके बाद अग्निबाण जबलपुर में बतौर समाचार सम्पादक कार्य किया। वर्तमान में द त्रिकाल डिजीटल मीडिया में बतौर समाचार सम्पादक सेवाएं जारी हैं।