शिवराज,वीडी और भूपेंद्र सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत
विवेक तन्खा की मानहानि के मामले में केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान,प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह की मुश्किलें कम होती नज़र नहीं आ रही है। तीनों नेताओं ने अपने खिलाफ दायर मानहानि का मामला खारिज करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तीनों नेताओं को मामले में अंतरिम राहत नहीं दी है।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा (Vivek tankha) की मानहानि के मामले में केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan),प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा (V D Sharma) और पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह (Bhupendra Singh) को अब ट्रायल कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शिवराज सहित तीनों नेताओं को मामले में अंतरिम राहत नहीं दी है। तीनों नेताओं ने अपने खिलाफ दायर मानहानि का मामला खारिज करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने ज़िरह सुनने के बाद विवेक तन्खा सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब तो मांग लिया लेकिन शिवराज,वीडी शर्मा और भूपेन्द्र सिंह को चाही गई राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीनों के खिलाफ बेलेबल वारेंट की ज़रुरत नहीं है लेकिन ये तीनों नेता ट्रायल कोर्ट में पेश हों।
क्या है पूरा मामला
विवेक तन्खा की मानहानि का मामला खारिज करने की शिवराज, वीडी और भूपेन्द्र सिंह की मांग हाल ही में जबलपुर हाईकोर्ट (High Court) ने भी खारिज कर दी थी जिसके बाद तीनों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब साफ है कि शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेन्द्र सिंह को ट्रायल कोर्ट के पिछले आदेश के मुताबिक कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।
गौरतलब है कि विवेक तन्खा ने पंचायत और निकाय चुनावों में परिसीमन और आरक्षण में रोटेशन का पालन ना होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी मगर कोर्ट ने एक दूसरे मामले में सुनवाई करते हुए ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी प्रदेश के तत्कालीन सीएम शिवराज, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने विवेक तन्खा को ओबीसी विरोधी होने के बयान दिए और ओबीसी आरक्षण पर रोक का ठीकरा उनपर फोड़ दिया। ऐसे में विवेक तन्खा ने तीनों नेताओं पर 10 करोड़ की मानहानि का दावा ठोंक दिया था।