स्पाइस जेट ने दिल्ली-मुंबई उड़ानें बंदकर हाईकोर्ट आदेश की अनदेखी की 

हाईकोर्ट में जबलपुर की हवाई सेवा मामले में चार अक्टूबर को सुनवाई होगी। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, जबलपुर का आरोप है कि स्पाइस जेट ने मुंबई व दिल्ली उड़ाने बंद करके हाई कोर्ट के पूर्व आदेश की अनदेखी की है।

Oct 2, 2024 - 15:42
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स्पाइस जेट ने दिल्ली-मुंबई उड़ानें बंदकर हाईकोर्ट आदेश की अनदेखी की 
SpiceJet ignored the High Court order by shutting down Delhi-Mumbai flights

नागरिक उपभोक्ता मंच का आरोप, चार अक्टूबर को होगी सुनवाई 

जबलपुर। 

हाईकोर्ट में जबलपुर की हवाई सेवा मामले में चार अक्टूबर को सुनवाई होगी। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, जबलपुर का आरोप है कि स्पाइस जेट ने मुंबई व दिल्ली उड़ाने बंद करके हाई कोर्ट के पूर्व आदेश की अनदेखी की है। यही नहीं रेग्युलेटरी प्रविधान का भी उल्लंघन करने की गलती की है। इस सिलसिले में डीसीजीए को ई-मेल भेजा जा चुका है। 

मंच के प्रांताध्यक्ष डा.पीजी नाजपांडे ने बताया कि हाईकार्ट में हवाई सेवा को लेकर याचिका पहले से विचाराधीन है। उसी संदर्भ में नोटिस भजा गया है। जिसमें साफ किया गया है कि रेग्युलेटरी प्रविधान के अंतर्गत उड़ाने बंद करने की प्रक्रिया में समुचित कारण रेखांकित करना अनिवार्य है। लेकिन ऐसा न करते हुए बिना किसी पूर्व सूचना के मनमाने तरीके से उड़ानों पर विराम लगा दिया गया। महज जबलपुर से उड़ान बंद करने का निर्णय चुनौती के योग्य है। स्पाइस जेट ने किसी अन्य शहर से उड़ान व कार्यालय बंद नहीं किया है। ऐसे में जबलपुर के साथ भेदभाव चिंताजनक है। इस भेदभावपूर्ण कार्रवाई को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। डीसीजीए का जिम्मेदारी है कि वह इस सिलसिले में संज्ञान लेकर स्पाइस जेट से जवाब मांगे।